छत्तीसगढ़

बछड़ों के साथ अमानवीय व्यवहार करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार, पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज।

कवर्धा/ जिले के भोरमदेव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम राजानवागांव, भोरमदेव रोड पर कुछ लोगों द्वारा चार बछड़ों के साथ अमानवीय एवं निर्दयी व्यवहार किए जाने का मामला सामने आया है। इस घटना की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत मामला दर्ज किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी गोकुल वर्मा (पिता व्यास नारायण वर्मा, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम सूखाताल, थाना कवर्धा) द्वारा थाना भोरमदेव में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कुछ लोग चार बछड़ों को भूखे-प्यासे हालत में बुरी तरह पीटते हुए भोरमदेव की ओर ले जा रहे हैं।

सूचना मिलते ही गौरक्षक दल के सदस्य हरीश पाली, पुष्कर शुक्ला, शिवा पाली एवं सूरज चंद्रवंशी के साथ मौके पर पहुँचकर देखा गया कि कुछ व्यक्ति बछड़ों को जोड़ी में बांधकर पीटते हुए ले जा रहे थे।

गिरफ्तार आरोपी….

1. दिलीप धुर्वे (36 वर्ष), ग्राम छेरकीकछार, थाना भोरमदेव

2. महेश मरकाम (26 वर्ष), ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला, जिला मंडला

3. अनीराम धुर्वे (21 वर्ष), ग्राम छेरकीकछार, थाना भोरमदेव

4. दिनेश मरकाम (21 वर्ष), ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला

5. आशीष मरकाम (20 वर्ष), ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला

6. राजकुमार धुर्वे (23 वर्ष), ग्राम लोरी जामगांव, थाना मोतीनाला

इनमें से दिलीप धुर्वे एवं महेश मरकाम के कब्जे से चार बछड़े मौके पर ही बरामद किए गए। पशु चिकित्सक से परीक्षण कराए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि सभी बछड़े भूख, प्यास और शारीरिक पीड़ा की स्थिति में थे।

भोरमदेव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू की।

इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक रूपक शर्मा, एएसआई दिनेश झरिया एवं प्रधान आरक्षक खुमान सिंह की विशेष भूमिका रही।

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