राजस्थान

चेक अनादरण के मामले में अभियुक्त गिरीश ऐलानी दोषी करार

विशिष्ट न्याययिक मजिस्ट्रेट एनआई एक्ट संख्या 2 ने सुनाया फैसला

भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई. एक्ट संख्या 2 द्वारा अभियुक्त गिरिश पुत्र राजेश कुमार ऐलानी को धारा 138 प्राकम्य लिखिल अधिनियम के तहत दोषी करार करते हुए एक वर्ष के साधारण कारावास से दण्डित किया गया एवं अभियुक्त पर 18,60,000/- रूपये प्रतिकर राशि भी अधिरोपित की गयी। यदि अभियुक्त प्रतिकर राशि का भुगतान नहीं करता है तो तीन माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेगा। प्रकरण में परिवादी ललित कुमार सोनी निवासी भीलवाड़ा द्वारा परिवाद अपराध अन्तर्गत धारा 138 प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 में दिनांक 24 फ़रवरी 2021 को न्यायालय में अभियुक्त गिरिश के विरूद्ध प्रस्तुत किया। विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एन.आई.एक्ट संख्या 02 भीलवाड़ा में परिवादी ललित कुमार सोनी की ओर से पैरवी अधिवक्ता राहुल वर्मा, कौशल खाती, अमित पोरवाल ने की।

Pankaj Adwani

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