छत्तीसगढ़

CG – आरक्षक की शर्मनाक करतूत पर गिरी गाज, महिला से की ये घटिया डिमांड, SSP ने किया निलंबित, देखें आदेश……

दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में एक महिला ने आरक्षक पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इसी को लेकर हिन्दू संगठनों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद SSP ने आरक्षक को सस्पेंड कर दिया है।

यह पूरा मामला भिलाई 3 थाना क्षेत्र का है। यहां एक महिला ने आरक्षक पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि आरक्षक ने उसके बेटे को जेल से निकालने के नाम पर छेड़छाड़ की। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन ने थाने का घेराव किया, जिसके बाद SSP ने मामले में जांच के बाद आरक्षक को सस्पेंड कर दिया और आगे की जांच शुरु कर दी है।

शारीरीक संबंध बनाने के लिए बनाया दबाव

पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बेटा पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में बंद है। यह बात जैसे ही पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ आरक्षक अरविंद मेंढे को चली तो उसने उसे फोनकर छुड़ाने की बात कही थी। आरक्षक ने उसे 18 नवंबर को मिलने के लिए चरोदा बस स्टैण्ड बुलाया था। जब वह पहुंची तो आरक्षक ने उसके साथ छेड़छाड़ की और शारीरीक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया।

इधर इस मामले की जानकारी जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को लगी, वैसे ही वे भिलाई 3 थाने पहुंच गए और आरक्षक के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही उसे सस्पेंड करने की भी मांग की। वहीं हंगामा की सूचना मिलते ही ASP पद्मश्री तंवर थाने पहुंचे और आरक्षक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद मामला शांत हुआ।

SSP ने आरक्षक को किया सस्पेंड

पीड़ित महिला की शिकायत के बाद भिलाई 3 थाने में आरक्षक अरविंद मेंढे के खिलाफ FIR दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP विजय अग्रवाल ने आरक्षक अरविंद मेंढे को सस्पेंड कर दिया और उसे रक्षित केंद्र भेज दिया। इसी के साथ ही CSP भारती मरकाम को जांच की जिम्मेदारी सौंपते हुए 7 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

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