CG- रायपुर के बदमाश पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन, इतने महीने तक नहीं मिलेगी 6 जिलों में एंट्री, कमिश्नर ने जारी किया आदेश……

रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने वाले आरोपी गोखुल नंदन साहू के खिलाफ पुलिस कमिश्नरेट ने सख्त कार्रवाई की है। पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत आरोपी को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक, गोखुल नंदन साहू को रायपुर सहित कुल 6 जिलों की राजस्व सीमाओं से 4 महीने तक बाहर रहना होगा। पुलिस की इस कार्रवाई का उद्देश्य आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना और क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखना है।
पुलिस के मुताबिक दलदल सिवनी, एकता चौक के रहने वाले 22 साल के गोखुल नंदन साहू पर थाना पंडरी में मारपीट, बलवा, जान से मारने की धमकी देने और खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाने जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहने के कारण आरोपी के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जरूरत महसूस की गई। इसके बाद पुलिस उपायुक्त, नॉर्थ जोन की ओर से जिला बदर करने के लिए प्रतिवेदन पेश किया गया।
मामले में उपलब्ध आपराधिक रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला ने 29 अक्टूबर 2026 को दंडिक प्रकरण क्रमांक 36/2026 में छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5(क)(ख) के तहत जिला बदर का आदेश पारित किया। आदेश के तहत गोखुल नंदन साहू को अगले 4 महीने तक रायपुर, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार जिले के राजस्व सीमाओं से बाहर रहना होगा।



