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Bihar News: बिहार में सड़क हादसों के घायलों की मदद करने वालों को मिलेगा 10,000 रुपये का इनाम, सरकार बढ़ाएगी ‘गुड सेमेरिटन’ का सम्मान…

बिहार: बिहार में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को 10,000 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी। यह पहल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए की गई है।

सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने पर मिलेगा इनाम:

सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के लिए शुरुआती एक घंटा ‘गोल्डन आवर’ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान जान बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। इस दौरान घायलों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले लोगों को ‘गुड सेमेरिटन’ (Good Samaritan) कहा जाता है।

राज्य सरकार ऐसे लोगों को 10,000 रुपये की नकद राशि से सम्मानित करती है। प्रत्येक वर्ष, गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के अवसर पर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर गुड सेमेरिटन को सम्मानित किया जाता है। उन्हें सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र, मोमेंटो, शॉल और नकद राशि दी जाती है।

मोतिहारी में सबसे अधिक ‘गुड सेमेरिटन’:

इस वर्ष गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) के अवसर पर सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले 84 गुड सेमेरिटन को सम्मानित किया गया। पूर्वी चंपारण जिले के सबसे अधिक 19 लोगों को सम्मानित किया गया। अरवल जिले के 8, अररिया, मधुबनी, समस्तीपुर और वैशाली जिले के 4-4 लोगों को भी सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष 15 अगस्त को 91 लोगों को सम्मानित किया गया था।

‘गुड सेमेरिटन’ की पहचान कैसे होती है:

इस योजना की शुरुआत मई 2015 में हुई थी। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य सरकार ने भी इसे लागू किया। सड़क दुर्घटना होने पर घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए स्थानीय दुकानदार, निवासी, राहगीर और पुलिसकर्मी आगे आते हैं। इनकी पहचान दो तरीकों से की जाती है। पहला, घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराने वाले व्यक्ति की जानकारी अस्पताल द्वारा रखी जाती है।

अस्पताल, दुर्घटना का समय और स्थान के संबंध में गुड सेमेरिटन को एक पावती रसीद देता है। दूसरा, गुड सेमेरिटन दुर्घटना की जानकारी पुलिस को देते हैं, जिसके बाद पुलिस एक पावती रसीद देती है। इस रसीद में संबंधित व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, पता, स्थान, दुर्घटना की तिथि और समय की जानकारी होती है। पीड़ित की किस प्रकार मदद की गई, इसका विवरण भी दर्ज होता है। इस रसीद की एक प्रति जिला मूल्यांकन समिति को भी दी जाती है।

समिति करती है चयन: गुड सेमेरिटन का चयन करने के लिए जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति में जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी शामिल होते हैं। बिहार सरकार की यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने का एक सराहनीय कदम है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और वे घायलों की मदद के लिए आगे आएंगे।

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