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धमतरी में धर्मांतरण के दबाव में युवक की आत्महत्या का मामला: पत्नी, सास-ससुर और दो सालियों को 5-5 साल की सजा…!

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव और मानसिक प्रताड़ना से जुड़े युवक की आत्महत्या के मामले में अदालत ने पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में मृतक की पत्नी, सास-ससुर और दो सालियां शामिल हैं। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के पोटियाडीही गांव का है। अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना भास्कर की अदालत ने प्रकरण की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। शासन की ओर से लोक अभियोजक गितेश प्रजापति ने पैरवी की।

क्या है पूरा मामला…

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पोटियाडीही निवासी लीनेश कुमार साहू ने 6 और 7 दिसंबर 2024 की दरमियानी रात अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान मृतक के मोबाइल फोन से व्हाट्सऐप स्टेटस और उसके बहनोई गुलशन साहू को भेजे गए संदेश मिलने की बात सामने आई। इन संदेशों में कथित तौर पर पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाए जाने तथा मानसिक प्रताड़ना से परेशान होने का उल्लेख था।

जांच के अनुसार, लीनेश साहू का विवाह सितंबर 2023 में करुणा साहू के साथ हुआ था। आरोप था कि शादी के करीब तीन से चार महीने बाद पत्नी और ससुराल पक्ष के लोगों ने लीनेश और उसके माता-पिता पर दूसरा धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इस बात को लेकर विवाद और झगड़े होने की जानकारी भी सामने आई।

पुलिस ने मोबाइल फोन से मिले संदेशों और स्टेटस के स्क्रीनशॉट सहित अन्य साक्ष्य जुटाए तथा परिजनों और गवाहों के बयान दर्ज किए। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

पांचों दोषियों को कठोर कारावास…

अदालत ने मृतक की पत्नी करुणा साहू, ससुर राजकुमार साहू, सास गौरी साहू और सालियों किरण साहू तथा कनिष्का साहू को पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 500-500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

धमतरी के इस मामले में अदालत के फैसले के बाद धर्म परिवर्तन के कथित दबाव और उससे जुड़े मानसिक प्रताड़ना के आरोपों का मामला एक बार फिर चर्चा में है।

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