Central Government Pension: कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम पर भी मिलेगा NPS जैसा टैक्स फायदा

Central Government Pension: केंद्र सरकार ने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को चुनने वाले कर्मचारियों को भी वही टैक्स लाभ (Tax Benefits) दिए जाएंगे, जो वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत उपलब्ध हैं। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए न केवल आर्थिक राहत लेकर आया है, बल्कि रिटायरमेंट प्लानिंग में स्थायित्व और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगा।
क्या है नया फैसला?
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब UPS स्कीम को चुनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को भी NPS जैसी टैक्स छूट दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि NPS के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट जैसे TDS छूट, धारा 80C और 80CCD(1B) की टैक्स छूट अब UPS स्कीम पर भी लागू होंगे।
साथ ही, UPS में स्विच करने की आखिरी तारीख अब 30 जून से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2025 कर दी गई है। यह मौका सिर्फ कार्यरत कर्मचारियों के लिए नहीं, बल्कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों और मृतक पेंशनरों के आश्रितों (जीवनसाथी) के लिए भी मान्य होगा।
UPS स्कीम क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme) को केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लागू किया है। यह स्कीम उन लोगों के लिए पेश की गई है जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में शामिल हुए हैं। UPS को NPS का विकल्प माना जा रहा है, जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित और स्थायी पेंशन प्रदान करने की गारंटी देता है।
UPS में योगदान इस तरह होता है:
केंद्र सरकार: 18.5% (बेसिक वेतन + महंगाई भत्ता)
कर्मचारी: 10% योगदान
यह स्कीम उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जा रही है, जो पेंशन को स्थायित्व के साथ चाहते हैं, जैसे पुरानी पेंशन योजना (OPS) में होता था।
NPS से UPS में स्विच करने का मौका-सिर्फ एक बार
केंद्र सरकार ने वर्तमान में NPS के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को एक बार के लिए स्वैच्छिक विकल्प दिया है कि वे चाहें तो UPS में स्विच कर सकते हैं। हालांकि, यह बिल्कुल अनिवार्य नहीं है — यह पूरी तरह कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करेगा।
एक बार UPS चुन लेने के बाद, कर्मचारी NPS में वापस नहीं जा सकेंगे। इसलिए इस फैसले को सोच-समझकर लेना जरूरी है।
क्या मिलेगा फायदा?
UPS चुनने पर अब कर्मचारियों को मिलेंगे ये लाभ:
NPS जैसा टैक्स बेनिफिट (80C और 80CCD(1B) के तहत छूट)
सुनिश्चित मासिक पेंशन रिटायरमेंट के बाद
केंद्र सरकार का ज्यादा योगदान (18.5%)
आर्थिक स्थायित्व और सुरक्षा
TDS छूट सहित सभी आयकर लाभ
कब तक लें फैसला?
अंतिम तारीख: 30 सितंबर 2025
यह विकल्प एक बार ही मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा।
चयन के बाद फैसला अपरिवर्तनीय होगा।