CG – 2 शिक्षक बर्खास्त : नौकरी पाने के लिए किया ये बड़ा खेल, विभागीय जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने की 2 शिक्षकों की सेवा समाप्त, जाने पूरा मामला….
बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में दो और शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। बेमेतरा जिले के बेरला ब्लाक में दो शिक्षकों को सेवा से हटा दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने जिले के बेरला ब्लॉक के लिटीपुर में प्राथमिक स्कूल में पदस्थ राजूलाल सोनी व बेरला ब्लॉक में पदस्थ शिक्षक धंनजय कुमार वर्मा को कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर नौकरी करने के मामले में विभागीय जांच के बाद बर्खास्त कर दिया है।
शिक्षा विभाग के नवागढ़ व बेरला ब्लॉक में फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी करने वाले दो शिक्षकों को विभागीय जांच के बाद बर्खास्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार नवागढ़ ब्लॉक के लिटीपुर के सहायक शिक्षक पंचायत पद पर पदस्थ राजूलाल सोनी की नियुक्ति के संबंध में की गई शिकायत के बाद राजूलाल सोनी सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला लिटीपुर नवागढ़ द्वारा कूटरचित नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण एवं स्थानांतरण आदेश के आधार पर शासकीय सेवा करने के मामले में नियुक्ति के समय प्रस्तुत योग्यता प्रमाण-पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के संबंध में जनपद सीईओ मानपुर को कार्यालयीन पत्र लिखा गया था।
प्रकरण में मानपुर के बीईओ व प्रधानपाठक मंदुली ने राजूलाल सोनी द्वारा शिक्षाकर्मी पद पर कार्यभार लेते समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज डीईओ को उपलब्ध कराया गया था, जिसमें 4 जुलाई 2008 को जारी नियुक्ति आदेश में सीडीओ जनपद पंचायत मानपुर का हस्ताक्षर नहीं होना पाया गया था।वहीं शिक्षा विभाग द्वारा ग्राम गुंदेली के प्राथमिक स्कूल में पदभार ग्रहण नहीं करने की जानकारी प्रस्तुत की गई थी। साथ ही कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। विवेचना में पाया गया कि नियुक्ति ही नहीं की गई थी, लिहाजा, स्थानांतरण व भारमुक्त संबंधित दस्तावेजों का औचित्य ही नहीं है।
एक अन्य मामले में धंनजय कुमार वर्मा करेली स्कूल में सहायक शिक्षक पद पर पदस्थ के खिलाफ की गई शिकायत की विभागीय जांच की गई। सहायक शिक्षक द्वारा कक्षा 12वीं की फर्जी अंकसूची के आधार पर विकासखंड बेरला में नियुक्ति प्राप्त की। जांच के दौरान सेवा पुस्तिका में संलग्न अंकसूची, नियुक्ति आदेश एवं अन्य दस्तावेज विकासखंड शिक्षा अधिकारी बेरला से हायर सेकंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा प्रमाण-पत्र रोल नम्बर 29321890 पूर्णांक 450 प्राप्तांक 356 प्राप्त होने के बाद हायर सेकंडरी सर्टिफिकेट में अंकित परीक्षा केन्द्र सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर-4 भिलाई से अंकसूची का सत्यापन कराया गया।
माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर छग की वेबसाइट में उपलब्ध प्रतिपर्ण से मिलान किया गया, जिसमें हायर सेकंडरी स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र में पूर्णांक 450 प्राप्तांक 122 परीक्षाफल अनुत्तीर्ण अंकित होना पाया गया। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की वेबसाइट में उपलब्ध • परिणाम में पूर्णांक 450 प्राप्तांक 122 परीक्षाफल अनुत्तीर्ण अंकित है। सहायक संचालक ने जांच कर प्रतिवेदन डीईओ को सौंपा। प्रकरण की विभागीय जांच कराई गई, जिसके लिए सहायक संचालक एसपी कोशले की जांच अधिकारी व प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के तौर सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी वीपी कोईरी को नियुक्त किया गया था, जिसके बाद जांच कर बीते 28 नवंबर को जांच प्रतिवेदन डीईओ को सौंपा गया था।
धनंजय कुमार वर्मा द्वारा 20 नवंबर को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होकर स्वीकार किया गया कि अनुतीर्ण अंकसूची को बदलकर कूटरचित अंकसूची के आधार पर नौकरी करना बताया, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने छग सिविल सेवा आचरण नियम तहत आरोपी को सहायक शिक्षक पद से बर्खास्त किया गया है।
जांच अधिकारी ने जांच प्रतिवेदन में सहायक शिक्षक राजूलाल सोनी शासकीय प्राथमिक शाला लिटीपुर द्वारा शिक्षाकर्मी वर्ग 03 के पद पर कूटरचित नियुक्ति आदेश, कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन एवं कूटरचित स्थानांतरण आदेश के आधार पर लिटीपुर स्कूल में सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर पदस्थापना प्राप्त कर शासकीय सेवा करने के संबंध में शिकायत सही पाये जाने पर छग सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के विपरीत होना पाया गया। छग सिविल सेवा आचरण नियम 1960 (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) के नियम 10 (9) के अनुसार राजूलाल सोनी सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।