CG नियुक्ति ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के इन 2 विशेष अदालतों को मिले नए जज, हाई कोर्ट ने जारी किया आदेश…..

बिलासपुर। बिलासपुर हाई कोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट और रेलवे कोर्ट में जजों की नियुक्ति कर दी है। इस संंबंध में हाई कोर्ट ने दो अलग-अलग आदेश जारी किया है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज के रूप में सुरेश टप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी व रेलवे कोर्ट के जज के पद पर मयंक सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की नियुक्ति कर दी है।
सीबीआई स्पेशल कोर्ट का मुख्यालय रायपुर रहेगा। रेलवे कोर्ट के स्पेशल जज के कार्यक्षेत्र का निर्धारण हाई कोर्ट ने कर दिया है। जारी आदेश के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर,रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव एवं कबीरधाम (कवर्धा) जो सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण की शक्ति दी गई है।
ये है हाई कोर्ट का आदेश, सीबीआई कोर्ट के जज की नियुक्ति आदेश में यह सब
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम कमांक 46), की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा पूर्व अधिसूचना 10 मई 2024 को अतिष्ठित करते हुये, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर सुरेश टप्पो, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अधिसूचना 19 सितम्बर 2001 द्वारा सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं के लिये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (सन् 1988 का अधिनियम कमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराध जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, की जांच एवं विचारण हेतु (CBI मामलों के लिये विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। न्यायालय का मुख्यालय रायपुर में रहेगा।
रेलवे कोर्ट के जज की नियुक्ति आदेश में कार्यक्षेत्र का निर्धारण
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम कमांक 46), की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना 15 अप्रैल 2024 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद् द्वारा मयंक सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरूद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दंडनीय और रेल भूमि के उस भाग जो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर,रायपुर, महासमुंद, धमतरी, बलौदाबाजार, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, राजनांदगांव एवं
कबीरधाम (कवर्धा) जो सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना 04, जुलाई, 2001 द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (सन् 2023 का अधिनियम कमांक 46) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है।