CG नियुक्ति ब्रेकिंग : बिलासपुर समेत इन जिलों के सहकारी केंद्रीय बैंकों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष की हुई नियुक्ति, जानिए किन्हें मिली जिम्मेदारी……

रायपुर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर सहित जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और अंबिकापुर जिले के सहकारी केंद्रीय बैंकों में अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की नियुक्त का आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के मुताबिक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के विहित प्रावधानों के अधीन जिला सहकारी बैंक मर्यादित, बिलासपुर का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर, जिला बिलासपुर को नियुक्त किया गया था।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15/12/2025 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दो सदस्यीय अशासकीय व्यक्तियों रजनीश सिंह एवं रजनी साहू की कमेटी गठित करते हुए रजनीश सिंह को अध्यक्ष एवं रजनी साहू को उपाध्यक्ष नामांकित किए जाने की अनुशंसा की गयी है।
अतएव उक्त आदेश में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के तहत् गठित छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत् अन्य आगामी आदेश तक के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अशासकीय व्यक्तियों की कमेटी के सदस्यों में से रजनीश सिंह को अध्यक्ष एवं रजनी साहू को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के विहित प्रावधानों के अधीन जिला सहकारी बैंक मर्यादित, राजनांदगांव का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर, जिला राजनांदगांव को नियुक्त किया गया था।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के खण्ड (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15/12/2025 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दो सदस्यीय अशासकीय व्यक्तियों सचिन सिंह बघेल एवं भरत वर्मा की कमेटी गठित करते हुए सचिन सिंह बघेल को अध्यक्ष एवं भरत वर्मा को उपाध्यक्ष नामांकित किए जाने की अनुशंसा की गयी है।
अतएव उक्त आदेश में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के तहत् गठित छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत् अन्य आगामी आदेश तक के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, राजनांदगांव के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अशासकीय व्यक्तियों की कमेटी के सदस्यों में से सचिन सिंह बघेल को अध्यक्ष एवं भरत वर्मा को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के विहित प्रावधानों के अधीन जिला सहकारी बैंक मर्यादित, दुर्ग का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर, जिला दुर्ग को नियुक्त किया गया था।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15/12/2025 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दो सदस्यीय अशासकीय व्यक्तियों प्रीतपाल बेलचंदन एवं नरेश यदु की कमेटी गठित करते हुए प्रीतपाल बेलचंदन को अध्यक्ष एवं नरेश यदु को उपाध्यक्ष नामांकित किए जाने की अनुशंसा की गयी है।
अतएव उक्त आदेश में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के तहत् गठित छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत् अन्य आगामी आदेश तक के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अशासकीय व्यक्तियों की कमेटी के सदस्यों में से प्रीतपाल बेलचंदन को अध्यक्ष एवं नरेश यदु को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के विहित प्रावधानों के अधीन जिला सहकारी बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर, जिला सरगुजा को नियुक्त किया गया था।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15/12/2025 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दो सदस्यीय अशासकीय व्यक्तियों रामकिशुन सिंह एवं जगदीश साहू की कमेटी गठित करते हुए रामकिशुन सिंह को अध्यक्ष एवं जगदीश साहू को उपाध्यक्ष नामांकित किए जाने की अनुशंसा की गयी है।
अतएव उक्त आदेश में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के तहत् गठित छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) के तहत् अन्य आगामी आदेश तक के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, अम्बिकापुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अशासकीय व्यक्तियों की कमेटी के सदस्यों में से रामकिशुन सिंह को अध्यक्ष एवं जगदीश साहू को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के विहित प्रावधानों के अधीन जिला सहकारी बैंक मर्यादित, जगदलपुर का प्राधिकृत अधिकारी कलेक्टर, जिला बस्तर को नियुक्त किया गया था।
छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के उपनियम (3) के खण्ड (ख) के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित छानबीन समिति की बैठक दिनांक 15/12/2025 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए दो सदस्यीय अशासकीय व्यक्तियों दिनेश कश्यप एवं श्रीनिवास मिश्रा की कमेटी गठित करते हुए दिनेश कश्यप को अध्यक्ष एवं श्रीनिवास मिश्रा को उपाध्यक्ष नामांकित किए जाने की अनुशंसा की गयी है।
अतएव उक्त आदेश में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 43-ख के तहत् गठित छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 49 (8) के तहत् अन्य आगामी आदेश तक के लिए जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर के बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने हेतु अशासकीय व्यक्तियों की कमेटी के सदस्यों में से दिनेश कश्यप को अध्यक्ष एवं श्रीनिवास मिश्रा को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है।



