छत्तीसगढ़

CG- BEO सस्पेंड : एक और BEO पर गिरी गाज, युक्तियुक्तकरण में लापरवाही बरतने पर हुई कार्रवाई, कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित…..

जगदलपुर। राज्य सरकार के कड़े निर्देश के बाद भी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को गंभीरता से ना लेने वाले एक और बीईओ पर निलंबन की गाज गिरी है। जगदलपुर कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जगदलपुर बीईओ को निलंबित कर दिया है। जारी आदेश में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी निलंबन आदेश के अनुसार बस्तर जिले में युक्तियुक्तकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसमें मानसिंह भारद्वाज विकासखंड शिक्षा अधिकारी विखं जगदलपुर जिला बस्तर द्वारा युक्तियुक्तकरण हेतु विकासखण्ड जगदलपुर से विसंगतिपूर्ण जानकारी जिलास्तरीय समिति को प्रस्तुत किया गया है।

शा.उ.मा.वि. नगरनार में कनिष्ठ शिक्षक का वरिष्ठ एवं वरिष्ठ शिक्षक को कनिष्ठ मानते हुए जानकारी प्रस्तुत किया गया। सेजेस उ.मा.वि.विवेकानंद जगदलपुर (हिन्दी माध्यम) ई संवर्ग की शाला है, जिसे बीईओ के द्वारा टी संवर्ग एवं ई संवर्ग दोनों में रिक्त पद की जानकारी दी गई। युक्तियुक्तकरण से संबंधित विकासखण्ड स्तरीय जानकारी में वरिष्ठता निर्धारण में अत्यधिक त्रुटिपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की गई। युक्तियुक्तकरण हेतु स्वीकृत व रिक्त पदों की विसंगति पूर्ण जानकारी जिलास्तरीय समिति को प्रस्तुत की गई।

कलेक्टर ने आदेश में लिखा है कि उपरोक्तानुसार कृत्य छग शासन द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों एवं छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम (I,II,III) के विपरित है। अतः छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत मानसिंह भारद्वाज विकासखंड शिक्षा अधिकारी विखं जगदलपुर जिला बस्तर (मूल पद प्राचार्य) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में मानसिंह भारद्वाज विकासखंड शिक्षा अधिकारी विखं जगदलपुर जिला बस्तर का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में संबंधित को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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