छत्तीसगढ़

CG ब्रेकिंग : हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप निलंबित,इन आरोपों में कार्रवाई,जाने मामला…

रायपुर/दुर्ग, 12 अक्टूबर 2026। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के पूर्व कुलसचिव भूपेंद्र कुलदीप को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर द्वारा 12 अक्टूबर को आदेश जारी किया गया है।
शासन के आदेश में उल्लेख है कि कुलदीप के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं, फर्जी पीएचडी डिग्री, सरकारी कार के दुरुपयोग और आपराधिक न्यास भंग जैसे गंभीर आरोप हैं।
149384 रुपये बेटे के खाते में ट्रांसफर, FIR दर्ज
आदेश के अनुसार कुलदीप ने अर्द्धकुशल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी शुभांगी मराठे के वेतन में से 1,49,384 रुपये अपने बेटे के खाते में ट्रांसफर कराए। इस पर मोहन नगर थाने में अपराध क्रमांक 0550/2026, धारा 316(4) BNS के तहत मामला दर्ज हुआ। 3 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद वे वर्तमान में जमानत पर हैं।
जांच समिति ने पुष्टि की अनियमितता
कार प्रकरण की जांच के लिए आयुक्त उच्च शिक्षा ने डॉ. अनुपमा अस्थाना और डॉ. अजय सिंह की दो सदस्यीय समिति बनाई थी। समिति ने पाया –
1. शासकीय वाहन CG 02 6681 का निजी उपयोग
2. दुर्घटनाग्रस्त कार की मरम्मत बिना बीमा क्लेम के, फर्जी बिल – बाबू डेंटिंग से मरम्मत कराकर शुक्ला इंटरप्राइजेज का बिल लगाया
3. ओडोमीटर में 5000 किमी की छेड़छाड़
4. कुलपति के अधिकारों का बिना अनुमोदन उपयोग
समिति ने राशि वसूली और विधिक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। फर्जी पीएचडी की जांच निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने की है।

शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित कर मुख्यालय उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर तय किया है। विभागीय जांच के लिए पृथक से आरोप पत्र जारी होगा।

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