CG ब्रेकिंग : नई आबकारी नीति पर राज्य सरकार को राहत, हाईकोर्ट ने नहीं पाई कोई त्रुटि, स्टे आवेदन किया रद्द……

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नई आबकारी नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्टे एप्लीकेशन खारिज करते हुए नीति के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इस मामले के बाद राज्य में नहीं आबकारी नीति लागू रहने का रास्ता साफ हो गया है।
हाईकोर्ट ने शासन की पॉलिसी में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाया। साथ ही याचिका में प्लास्टिक की बोतल से स्वास्थ्य को नुकसान होने का जिक्र किया गया था, उसमें हाईकोर्ट ने शासन से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
दरअसल, ऋषि इंटरप्राइजेस ने शासन की नई आबकारी नीति के खिलाफ याचिका दायर कर प्लास्टिक बॉटलिंग पर सवाल उठाया था, साथ ही इस पॉलिसी पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने इस पॉलिसी को लोगों के स्वास्थ्य को हानि होना बात कहते हुए उस पॉलिसी में रोक लगाने की मांग की थी। अब मामले में दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।



