छत्तीसगढ़
CG ब्रेकिंग : कलेक्ट्रेट परिसर एवं आसपास के परिधि में धारा-163 लागू, इन कार्यों पर रहेगा पूर्णत: प्रतिबंधित…..

कांकेर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के धारा 163 (1) (2) के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर तथा परिसर के आसपास 200 मीटर की परिधि में लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 03 अप्रैल 2026 तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस अवधि के दौरान कलेक्टर परिसर एवं परिसर की आसपास के 200 मीटर के दूरी को धरना, प्रदर्शन, सभा, रैली, जुलूस, नारेबाजी इत्यादि के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न न हो और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इसके लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी



