CG- कलेक्टर ने जारी किया आदेश, इस तारीख तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर लगा प्रतिबंध, जानिए वजह……

गरियाबंद। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की पढ़ाई में व्यवधान न हो इसलिए गरियाबंद कलेक्टर भगवान सिंह उईके ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक 20 फरवरी से 29 अप्रैल तक यह प्रतिबंध लागू रहेगा। छत्तीसगढ़ कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 को धारा 18 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर ने यह प्रतिबंध लगाया है। आदेश में कहा गया है कि विषम परिस्थिति अथवा सरकारी कार्य में आवश्यक होने पर एसडीएम द्वारा अनुमति देने का प्रावधान रखा गया है।
पुलिस की अपील, कार्रवाई से बचने नियम का पालन करें
शादी के इस सीजन में नियम का पालन कराना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रतिबंध के निर्देश के बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। देवभोग थाना प्रभारी फैजुल शाह हुदा ने अपील की है कि जारी प्रतिबंध नियम का सभी पालन करें। छात्रों की पढ़ाई और उनके जज्वल भविष्य को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को इस जिम्मेदारी का पालन स्वस्फूर्त होकर करना चाहिए।
परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं 13311 छात्र
शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक जिलेभर में 12वीं के लिए 5507 परीक्षार्थी का पंजीयन है। आज पहले दिन की परीक्षा में 45 छात्र अनुपस्थिति रहे। इसी तरह 10वीं बोर्ड एग्जाम के लिए 7804 छात्रों का पंजीयन किया गया है। जिले में हायर सेकंडरी तक कुल 13311 छात्र परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं। कॉलेज के छात्रों की संख्या भी 2 हजार होगी, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं।
इस बार 10वी में 7408, 12वीं में 5507 विद्यार्थी परीक्षा में होंगे शामिल
कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की जिले में सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण शुरुआत हुई। पहले दिन भौतिकी एवं भूगोल विषय की परीक्षाएं संपन्न हुईं। जिले में इस बार 10वी में 7 हजार 408 तथा 12वीं में 5 हजार 507 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षकों को बोर्ड के गाइडलाइन के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए गए हैं। औचक निरीक्षण के लिए विभिन्न स्तर पर उड़नदस्ता टीम गठित किए गए हैं।
जीपीएम में भी 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 20 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही है। परीक्षा अवधि के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर लीना कमलेश मंडावी ने 18 मार्च तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से विद्यार्थियों एवं पालकों द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा अत्यधिक शोर-शराबे के कारण परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न होने संबंधी मौखिक शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार 17 फरवरी से 18 मार्च 2026 तक सम्पूर्ण गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में अधिनियम की धारा 13 (1) में उल्लिखित विशेष अवसरों को छोड़कर धारा 2 (क), (ख) एवं (ग) में परिभाषित कोलाहल एवं सभी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णकालिक प्रतिबंध रहेगा।



