छत्तीसगढ़

CG – निगम ने किया कार्यवाही : प्रतिबंधित क्षेत्र डिवाइडर, पेड़, विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर से फ्लेक्स निकलना चालू…

प्रतिबंधित क्षेत्र डिवाइडर, पेड़, विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर से फ्लेक्स निकलना चालू

निगम ने किया कार्यवाही

ग्राउंड होंडिंग लगाने का नियम दुकानदार को करना होगा पालन

जगदलपुर। नगर पालिका निगम जगदलपुर द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्र डिवाइडर,पेड़ विद्युत पोल, ट्रांसफार्मर में लगे फ्लेक्स को निकालने का काम चालू कर दिया गया है। सड़क के बीच डिवाइडर पर लगे फ्लेक्स यानी विज्ञापन बोर्ड को हटाने का काम नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्षा, तेज हवा,रखरखाव को देखते हुए जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ रही है। निगम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में लगे फ्लेक्स को निकाले जा रहे है।

ग्राउंड होडिंग में प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम के साथ-साथ अनुमति प्राप्त तिथि कब से कब तक लगा रहे हैं लगाने और निकलने का समय अवधि इंगित करना अनिवार्य है।फ्लेक्स की समय अवधि ख़त्म होने से दूसरे दिन स्वयं दुकानदार निकालेगा अगर नहीं निकालते है तो निगम द्वारा निकाल कर श्रमिक शुल्क की राशि दुकानदार से वसूल किया जायेगा साथ ही कार्यवाही भी किया जायेगा, सम्पूर्ण जवाबदारी दुकानदार की होंगी।

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