छत्तीसगढ़

CG – बेनामी संपत्ति का खुलासा : आय महज दो करोड़.. लेकिन बना ली 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, सौम्या चौरसिया के खिलाफ EOW ने पेश किया 8 हजार पन्नों का चालान…..

रायपुर। आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या चौरसिया के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने विशेष कोर्ट में लगभग 8 हजार पन्नों का चालान पेश किया है। सौम्या पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का आरोप लगाया गया है। EOW ने इसे अब तक का सबसे बड़ा डिस्प्रोपोर्स्टिनेट एसेट्स केस बताया है।

चालान में सौम्या चौरसिया पर 45 बेनामी संपत्तियों में निवेश का खुलासा हुआ है। कुल वैध आय सिर्फ 2.51 करोड़ और अवैध कमाई करीब 50 करोड़ बताया गया है। चालान में यह भी बताया गया है कि 2019 से 2022 के बीच सबसे ज्यादा अवैध निवेश किया गया है।

कोयला, डीएमएफ समेत कई घोटालों में संलिप्तता पाए जाने के बाद सामने आई संपत्ति के आधार पर EOW ने FIR क्रमांक 22/2024 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज की थी। जांच में यह सामने आया कि सौम्या चौरसिया ने पद पर रहते हुए 49 करोड़ 69 लाख 48 हज़ार 298 रुपये की अवैध कमाई की है। आपको बता दें कि सौम्या चौरसिया 2008 बैच की राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। उनकी पहली पोस्टिंग डिप्टी कलेक्टर बिलासपुर में हुई थी। उससे पहले सौम्या वर्ष 2005 में लेखाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। वर्ष 2019 में वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव के पद पर पदस्थ हुईं।

अपने 17 वर्षों के सेवाकाल में उनके परिवार की वैध आय करीब 2 करोड़ 51 लाख 89 हज़ार 175 रुपये पाई गई जबकि लगभग 50 करोड़ रुपये की आय विभिन्न संपत्तियों में निवेश करते हुए पाई गई। इस प्रकार सौम्या चौरसिया द्वारा अपने पूरे कार्यकाल में 1873 प्रतिशत अधिक अवैध आय अर्जित करने का खुलासा हुआ है। पेश किए गए चालान में यह भी उल्लेख है कि सबसे अधिक निवेश वर्ष 2019 से 2022 के बीच किया गया। हालाँकि कोर्ट में सौम्या चौरसिया को नोटिस तामील होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने आपत्ति दर्ज की है। फिलहाल ACB/EOW के विशेष न्यायाधीश ने EOW द्वारा प्रस्तुत चालान को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तारीख 10 नवम्बर निर्धारित की है।

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