CG – फूड इंस्पेक्टर सस्पेंड : कलेक्टर की अनुशंसा पर हुई बड़ी कार्रवाई, फूड इंस्पेक्टर पर गिरी निलंबन की गाज, जाने पूरा मामला……

राजनांदगांव। धान खरीदी में धांधली पर खाद्य निरीक्षक को निलंबित किया गया है। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर जितेंद्र यादव की अनुशंसा पर खाद्य संचालक डॉक्टर फरिहा आलम ने निलंबन की कार्यवाही की है। शिकायत मिलने पर पहले कलेक्टर ने जांच करवाई और जांच में सांठ–गांठ के आरोप में खाद्य निरीक्षक को कलेक्टर जितेंद्र यादव ने निलंबित करने की अनुशंसा की थी। जिस आधार पर खाद्य संचालक ने निलंबन की कार्यवाही की।
जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी हो रही है। इसमें प्रदेश के बाहर से धान आने और बिचौलियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने रणनीति बनाई है। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वास्तविक किसानों का ही धान खरीदी किया जाए। यह शासन की महती योजना है,जिसमें किसानों को उनकी मेहनत का लाभ प्रदान करने के लिए समर्थन मूल्य धान खरीदी किया जाता है। पर इस बीच पड़ोसी राज्य से बाहर के धान को और बिचौलियों द्वारा भी धान को खपाने की कोशिश करते हैं। कलेक्टर जितेंद्र यादव ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि राजनांदगांव पड़ोसी राज्य की सीमा से सटा राज्य है लिहाजा बाहरी धान के आवक को रोका जाए। इसके अलावा बिचौलियों पर भी कड़ी नजर रखी जाए। इस निर्देश का उल्लंघन होने पर खाद्य निरीक्षक सिद्धांत मिश्रा के खिलाफ निलंबन की कार्यवाही की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार कोचियों और बिचौलियों से मिलीभगत के आरोप में खाद्य निरीक्षक सिद्धांत मिश्रा को निलंबित किया गया है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में बिचौलियों से बड़ी मात्रा में अवैध धान पाए जाने के बाद खाद्य निरीक्षक सिद्धांत मिश्रा की भूमिका इसमें संदिग्ध पाई गई थी। शिकायतें मिलने पर कलेक्टर जितेंद्र यादव ने पहले उन्हें डोंगरगढ़ से हटा कर मुख्यालय अटैच कर दिया था फिर मामले की जांच के निर्देश दिए थे।
जांच में खाद्य निरीक्षक सिद्धांत मिश्रा के द्वारा लापरवाही करना और अनियमितता तथा कोचियों के साथ संलिप्तता उजागर हुई। जिसके आधार पर कलेक्टर जितेंद्र यादव ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा संचालक खाद्य को भेज दी थी, जिसके आधार पर निलंबन की कार्यवाही की गई।
संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण डॉक्टर फरिहा आलम के द्वारा जारी निलंबन आदेश में लिखा है कि कलेक्टर जिला राजनांदगांव के द्वारा 11 दिसंबर को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य निरीक्षक सिद्धांत मिश्रा द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2025–26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के दौरान कोचियों और बिचौलियों का सहयोग किए जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किए जाने की अनुशंसा की गई है। जिसके आधार पर खाद निरीक्षक सिद्धांत मिश्रा जिला राजनांदगांव को विभागीय दायित्वों एवं कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संचालनालय खाद्य,नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण,इंद्रावती भवन अटल नगर नया रायपुर नीयत किया जाता है।



