CG – पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका ली वापस, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ दायर की थी याचिका, जानिए क्या है पूरा मामला…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया है। यह याचिका उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया गया था। बघेल ने चुनाव याचिका पर अंतरिम रोक लगाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि हाईकोर्ट में चल रही इस कार्यवाही पर रोक लगाई जाए, क्योंकि यह याचिका प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए थी।
बघेल ने कोर्ट के फैसले को दिया था चुनौती
बघेल ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था। बघेल पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। दायर याचिका पर बघेल ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का आदेश दिया था।
दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर भूपेश बघेल ने विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया और तय समय सीमा के बाद भी पाटन सीट पर प्रचार किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें कि 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाई कोर्ट से झटका लगा था।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या था?
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता। यह मामला राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे न केवल भूपेश बघेल की विधायकी पर असर पड़ेगा, बल्कि राज्य की सियासत में भी बड़ा मोड़ आ सकता है।