छत्तीसगढ़

CG- होम थिएटर में बम लगाकर दिया तोहफा,प्रेमी को उम्रकैद की सजा,दो हत्याओं और पांच हत्या के प्रयास में दोषी

डेस्क : कबीरधाम जिले के बहुचर्चित होम थिएटर ब्लास्ट मामले में अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। करीब तीन साल पहले शादी के उपहार के रूप में दिए गए होम थिएटर में विस्फोटक लगाकर धमाका किया गया था। इस घटना में नवविवाहित हेमेंद्र मेरावी और उसके भाई राजकुमार मेरावी की मौत हो गई थी। अदालत ने आरोपी को हत्या, हत्या के प्रयास, विस्फोट के जरिए घर को नुकसान पहुंचाने और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दोषी माना है।

शादी के उपहार में मिला था होम थिएटर

मामला कबीरधाम जिले के रेंगाखार थाना क्षेत्र के चमारी गांव का है। वर्ष 2023 में हेमेंद्र मेरावी की शादी के बाद परिवार को मिले उपहारों को खोला जा रहा था। इसी दौरान कमरे में रखे होम थिएटर को बिजली से कनेक्ट किया गया। स्विच ऑन करते ही उसमें जोरदार विस्फोट हो गया।

धमाका इतना तेज था कि कमरे की दीवार और छत तक क्षतिग्रस्त हो गई। विस्फोट में हेमेंद्र मेरावी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल उसके भाई राजकुमार मेरावी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। परिवार के अन्य सदस्य भी इसकी चपेट में आने से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

जांच में सामने आई साजिश और प्रेम-प्रसंग की बात

शुरुआत में घटना को हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस की जांच आगे बढ़ने पर होम थिएटर के अंदर विस्फोटक लगाए जाने के सुराग मिले। जांच के दौरान आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम का नाम सामने आया। पुलिस के अनुसार, आरोपी का मृतक के परिवार से जुड़ी एक महिला के साथ प्रेम-प्रसंग था।

पुलिस जांच में यह बात सामने आई कि प्रेम संबंध को लेकर विवाद और शादी से नाराजगी के चलते आरोपी ने कथित रूप से बदला लेने की योजना बनाई। आरोप है कि उसने होम थिएटर के अंदर विस्फोटक सामग्री लगाकर उसे शादी में मिले उपहारों के बीच पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।

घटनास्थल से बरामद हुए महत्वपूर्ण सबूत

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल से विस्फोट के अवशेष, बारूदयुक्त मिट्टी, तार, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, होम थिएटर का कार्टन सहित कई महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद किए। विवेचना के दौरान आरोपी की निशानदेही पर भी विस्फोटक सामग्री और उससे संबंधित सामान बरामद किया गया।

पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई हुई।

दो हत्याओं और पांच हत्या के प्रयास में उम्रकैद

अदालत ने आरोपी सरजू उर्फ संजू मरकाम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307 और 436 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 5 के तहत दोषी ठहराया। धारा 302 के तहत दो हत्याओं के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास के मामलों में भी उम्रकैद का दंड दिया गया।

इसके अलावा धारा 436 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत भी आरोपी को दंडित किया गया है। अदालत ने आरोपी पर कुल 9,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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