छत्तीसगढ़

CG High Court ब्रेकिंग : हाईकोर्ट ने शिक्षकों के प्रमोशन पर लगाई रोक, DPC पर लगा स्टे…..

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में हेड मास्टर (प्राथमिक)/शिक्षक से लेक्चरर पद पर किए गए पदोन्नति पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में हेड मास्टर (प्राथमिक)/शिक्षक से लेक्चरर पद पर पदोन्नति से जुड़े मामले में अहम अंतरिम आदेश देते हुए 22 दिसंबर 2025 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की कार्यवाही पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद DPC के आधार पर किसी भी प्रकार की पदोन्नति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लग गई है।

क्या है मामला

याचिकाकर्ताओं ब्रजेश मिश्रा एवं अन्य का कहना है कि वे वर्ष 2010 से हेड मास्टर (प्राथमिक) के पद पर कार्यरत हैं और 01 जनवरी 2022 को आयोजित DPC में उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य पाया गया था। बाद में कुछ याचिकाओं के लंबित रहने के कारण उस समय पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सके थे।

इन प्रकरणों का 09 मार्च 2023 को अंतिम निराकरण हो गया, जिसके बाद पदोन्नति में कोई कानूनी बाधा शेष नहीं रही। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने 2022 की DPC को लागू नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कोर्ट में प्रकरण लंबित रहते हुए बिना वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप दिए और छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 का उल्लंघन करते हुए 22 दिसंबर 2025 को एक नई DPC आयोजित की गई, जिसमें केवल Teacher (LB) संवर्ग को शामिल किया गया और E संवर्ग नियमित को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जो नियमों के विपरीत है। याचिका में इसे मनमानी, भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 16 का उल्लंघन बताया गया है।

मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 22.12.2025 की DPC पर अंतरिम स्टे देते हुए स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक:इस DPC के आधार पर कोई पदोन्नति आदेश कोई चयन सूची या जॉइनिंग नहीं की जाएगी।

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