CG हाईकोर्ट ब्रेकिंग : प्रमोट हुए प्राचार्यों की पदोन्नति पर रोक, CG High Court ने भेजा अवमानना नोटिस
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग को प्राचार्य प्रमोशन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG Principal Promotion 2025) से बड़ा झटका लगा है।

डेस्क : छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग को प्राचार्य प्रमोशन मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (CG Principal Promotion 2025) से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए विभाग को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 मई को होगी।
मामले की पिछली सुनवाई 28 मार्च 2025 को हुई थी, जिसमें सरकार ने हाईकोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि अगली सुनवाई तक किसी भी प्रकार का प्रमोशन आदेश जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने सभी लंबित याचिकाओं को एक साथ निपटाने का आग्रह भी किया था।
कोर्ट के आदेश से पहले जारी कर दी प्रमोशन लिस्ट
हालांकि, इस अंडरटेकिंग के विपरीत 30 अप्रैल 2025 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राचार्य प्रमोशन (CG Principal Promotion 2025) की सूची जारी कर दी गई। इसमें ई संवर्ग के 1524 और टी संवर्ग के 1401, कुल 2925 व्याख्याताओं और प्रधान पाठकों को प्राचार्य पद पर पदोन्नति दी गई थी।
हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी
1 मई को जब हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, तो याचिकाकर्ताओं (CG Principal Promotion 2025) के अधिवक्ताओं ने विभाग की इस कार्यवाही को अदालत के आदेश की उल्लंघना बताया। कोर्ट ने इसपर गंभीर नाराजगी जताते हुए आदेश पर रोक लगाई और अवमानना नोटिस जारी किया।
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2019 से लंबित हैं कई याचिकाएं
हाईकोर्ट में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर 2019 से लेकर 2025 तक की कई याचिकाएं विचाराधीन (CG Principal Promotion 2025) हैं, जिनमें बीएड, डीएलएड योग्यताओं, सेवा अनुभव और नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ी आपत्तियाँ शामिल हैं। इन मामलों के अंतिम निर्णय से पहले प्रमोशन प्रक्रिया शुरू करना न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ माना गया।
शिक्षकों में असमंजस की स्थिति
इस घटनाक्रम से प्रदेश के हजारों शिक्षकों में भ्रम और असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। शिक्षा विभाग पर न्यायिक आदेशों की अनदेखी और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के आरोप लग रहे हैं। अब सबकी निगाहें 7 मई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।
2813 को किया है प्रमोट
छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लेक्चरर्स और हेडमास्टर्स को पदोन्नति दी है। इनकी संख्या प्रदेश में 2,813 हैं। इनको प्राचार्य के पद पर प्रमोट किया था। इन सभी की पोस्टिंग हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में की जाना थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। बता दें कि इस समय प्रदेश में स्कूल और शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण चल रहा है। इसके तहत यह प्रमोशन सही समय पर माना जा रहा था, लेकिन अब इसका फैसला 7 मई को अगली सुनवाई में होगा।