छत्तीसगढ़

CG – 90 साल से संचालित चार हड्डी गोदामों पर लगा प्रतिबंध, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई, जाने पूरा मामला……

बलौदाबाजार-भाटापारा। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा में हड्डी गोदामों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 90 वर्षों से दो ग्रामों में संचालित 4 हड्डी गोदामों को पुलिस ने बंद करवाया है। ये कार्रवाई एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में हुई है। बता दें कि हड्डी गोदामों में प्रतिबंध के बाद वायु प्रदूषण में भी कमी आयेगी। हड्डी गोदामों की वजह से क्षेत्र में अस्वास्थ्यकर माहौल बन रहा था।

दरअसल, थाना सिमगा क्षेत्र अंतर्गत रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे के किनारे ग्राम विश्रामपुर एवं गणेशपुर स्थित है। उक्त दोनों ग्राम में गौवंश का वध कर गौमांस की बिक्री एवं गौवंश को अवैध रूप से कत्लखाना ले जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त होती रहती है। इस संबंध में थाना सिमगा पुलिस द्वारा संबंधित आरोपियों के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है। सांथ ही संबंधित थाना सिमगा की पेट्रोलिंग टीम द्वारा दोनों ग्रामों में लगातार पेट्रोलिंग भी की जा रही है।

विशेषकर उक्त दोनों ग्रामों की गतिविधियों पर सतत् निगाह रखी जाने एवं अपराध नियंत्रण हेतु वर्ष 2022 में पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा भी प्रारंभ किया गया है। पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा के माध्यम से गौवंश की तस्करी एवं गौमांस विक्रय में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस द्वारा पिछले 90 वर्षों से ग्राम गणेशपुर एवं विश्रामपुर में संचालित 4 अवैध हड्डी गोदामों को बंद कराया गया है। इसके साथ ही गौ तस्करी एवं गौ मांस के अवैध कार्य में लिप्त आरोपी ईलू उर्फ साहिल निवासी ग्राम गणेशपुर के विरूद्ध लगातार कार्रवाई कर उसे जिलाबदर किया गया है।

इसके अतिरिक्त गौमांस की बिकी एवं गौवंश की तस्करी करने वालें आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में कार्यवाही कर उन्हें जेल दाखिल भी किया गया है।

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