CG – 3 सगे भाइयों को उम्र कैद : इस मामले में हुई सुनवाई, कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा…..

रायपुर। 10 माह पूर्व गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में तीन सगे भाइयों ने एक युवक की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. इस मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायाधीश ने फैसला करते हुए तीनों भाइयों को आजीवन कारावास और 2-2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की अदायगी नहीं किए जाने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान है।
यह मामला गुढ़ियारी थाना क्षेत्र स्थित कुकरी तालाब का है। इस मामले में रायपुर एससी-एसटी (पी.ए.) एक्ट विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई पूर्ण हुई। अतिरिक्त लोक अभियोजक पूजा मोहिते ने कोर्ट को बताया कि डहरिया परिवार के सदस्य से मृतक सत्यनारायण उर्फ सत्तू की सामान्य बात को लेकर विवाद हुआ था। 28 दिसंबर, 2024 की शाम करीब 7 बजे मृतक सत्तू राजनांदगांव से लौटकर घर पर बैठा हुआ था। उसी दौरान सत्तू गाली-गलौज की बात सुनकर बाहर निकला तो तीनों भाइयों योगेश उर्फ गब्बू डहरिया, संजय डहरिया और घासीराम डहरिया से मारपीट हो गई। आरोपी बड़े भाई संजय ने उसके सिर पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर दिया, जिससे वह गिर गया। बेहोशी की हालत में भाइयों ने सत्तू को उसके घर के दरवाजे के सामने फेंक दिया। घटना शाम करीब 8 बजे हुई थी, जिसे स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि घटना सिर्फ इसलिए हुई, क्योंकि आरोपी परिवार के बच्चों ने घर जाकर बताया कि मृतक सत्तू डहरिया मारने के लिए दौड़ा रहा है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया।
पुलिस ने घटना स्थल पर मिले साक्ष्य, पीएम रिपोर्ट और आरोपियों के बयान कोर्ट में पेश किये। अभियोजक द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्तों ने छोटी बात को लेकर गंभीर अपराध किया है। आरोपियों को अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से निवेदन किया कि अभियुक्तों की उम्र क्रमशः 19, 32 व 19 वर्ष है। पूर्व में अपराध का कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए न्यूनतम दंड से दंडित किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 2-2 हजाररुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।