छत्तीसगढ़

CG मांस-मटन की दुकानें रहेंगी बंद : इस दिन मांस-मटन बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध, पकड़े जाने पर होगी सख्त कार्रवाई, जानिए वजह…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस-मटन का क्रय-विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। इसको लेकर नगरीय निकाय विभाग ने आदेश जारी किया है। आदेश के परिपालन में रायपुर नगर निगम ने भी आदेश जारी किया है।

नगरीय निकाय विभाग के निर्देश पर नगर पालिक निगम रायपुर के संपूर्ण परिक्षेत्र में महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के परिपालन में रायपुर नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिक निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही ने महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को रायपुर नगर पालिक निगम के संपूर्ण परिक्षेत्र में स्थित पशुवध गृह एवं समस्त मांस-मटन विक्रय की दुकानों को बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है।

महावीर निर्वाण दिवस 21 अक्टूबर 2025 को नगर पालिक निगम रायपुर के जोन स्वास्थ्य अधिकारीगण, जोन स्वच्छता निरीक्षकगण मांस -मटन के विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश का व्यवहारिक पालन सुनिश्चित करवाएंगे और इस के लिए अपने सम्बंधित जोन क्षेत्रों में मांस मटन की दुकानों का सतत निरंतर पर्यवेक्षण करेंगे।

रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर प्रतिबंध आदेश का व्यावहारिक पालन करवाने होटलों में उक्त पावन पर्व दिवसों पर मांस-मटन विक्रय करने पर जब्ती की कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जाएगी।

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