CG – लापरवाही की भेंट चढ़ी गर्भवती : गलत इंजेक्शन लगाने से हुई मौत, डॉक्टर को मिला ये कठिन कारावास…..

जांजगीर-चांपा। बंगाली डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से गर्भवती महिला की मौत हो गई। इलाज में बरती गई लापरवाही पर चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने आरोपी बंगाली डॉक्टर को 7 साल की कठिन कारावास की सजा सुनाई है। मामला नवागढ़ थाना अंतर्गत गांव हीरागढ़ का है। अभियोजन के अनुसार, 1 सितंबर 2024 को चार माह की गर्भवती रूक्मणी कश्यप की तबियत खराब होने पर इलाज के लिए बंगाली डॉक्टर ध्रुवांतो सिकदार को घर बुलाया गया। बंगाली डॉक्टर के पास वैध सर्टिफिकेट नहीं होते हुए भी स्वयं से दवाई खरीदकर गर्भवती महिला को डेरिफाईलिन इंजेक्शन लगा दिया।
इंजेक्शन लगाने के बाद रूक्मणी कश्यप की तबियत और भी बहुत ज्यादा खराब हो जाने से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नवागढ़ में ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर नवागढ़ थाना में मर्ग कायम जांच की कार्रवाई की गई। मामले में 8 सितंबर 2024 को आरोपी डॉक्टर के खिलाफ नवागढ़ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
संपूर्ण अभियोजन साक्षियों का कथन लिए जाने के बाद चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश सर्व विजय अग्रवाल ने नवागढ़ थाना क्षेत्र के गांव सिऊंड निवासी आरोपी ध्रुवांतो सिकदार पिता धनंजय सिकदार (52) को धारा 105 भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने पैरवी की।