छत्तीसगढ़

CG News : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से पंचायत कर्मचारियों को बड़ा झटका, पेंशन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज….

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ी सभी याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाते हुए उन्हें खारिज कर दिया है। जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता पेंशन पाने के किसी वैधानिक अधिकार को साबित नहीं कर सके।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी में नहीं आते हैं और उनकी सेवा से जुड़े मामले अलग नियमों के तहत संचालित होते हैं। यह फैसला प्रदेश के विभिन्न जनपद पंचायतों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ओर से दायर याचिकाओं पर आया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से पेंशन की मांग को लेकर लंबे समय से राहत की उम्मीद लगाए बैठे पंचायत कर्मचारियों को झटका लगा है।

लंबे समय की सेवा का दिया था हवाला

मामले में याचिकाकर्ताओं ने लंबे समय तक पंचायतों में सेवा करने का हवाला देते हुए पेंशन की मांग की थी। उनका कहना था कि कुछ अन्य जनपद पंचायतों में कर्मचारियों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, इसलिए उन्हें भी समान लाभ मिलना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि किसी अन्य जनपद पंचायत की ओर से अपने स्तर पर पेंशन दिए जाने मात्र से सभी कर्मचारियों को पेंशन का वैधानिक अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पंचायत कर्मचारियों की पेंशन का दावा केवल दूसरे कर्मचारियों को मिले लाभ के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने सेवा नियमों और उपलब्ध सेवानिवृत्ति लाभों को भी अपने फैसले में महत्वपूर्ण माना है।

पंचायत राज अधिनियम पर कोर्ट की टिप्पणी

हाईकोर्ट ने कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 पहले से उपलब्ध वेतन, भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभों को संरक्षण देती है। इस प्रावधान के आधार पर नई पेंशन का अधिकार पैदा नहीं होता। कोर्ट के अनुसार याचिकाकर्ताओं की सेवा शर्तों में सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रोविडेंट फंड योजना का प्रावधान था। कर्मचारी कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड का लाभ भी ले रहे थे। ऐसे में उन्हें अलग से पेंशन देने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। कोर्ट ने माना कि (पेंशन अधिकार) तभी मिल सकते हैं, जब उनके लिए स्पष्ट वैधानिक प्रावधान मौजूद हो। केवल लंबे समय तक नौकरी करने से अपने आप पेंशन का अधिकार नहीं बन जाता।

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