CG NEWS : छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का झटका, दरों में हुई बढ़ोतरी, प्रति युनिट इतने पैसे तक बढ़ोतरी…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बिजली की दरें अब पहले से ज्यादा महंगी होंगी। बिजली नियामक आयोग ने प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बाद अब घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं को बिजली भरने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। बिजली दरों में 1.8% का इजाफा हुआ है, इसके बाद प्रति यूनिट 10-15 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। नई विद्युत दरें 1जलाई से लागू हो गई है।
भाजपा राज में पहली बार बढोत्तरी
छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आने के बाद पहली बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले कांग्रेस सरकार में दो बार बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। कांग्रेस सरकार के दौरान 22-23 में 2.50 प्रतिशत और 24-25 में 4.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस तरह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 7.38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।
घरेलू उपभोक्ताओं के विद्युत दरों में 10 पैसे प्रति यूनिट से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
गौशाला, शासन द्वारा अधिसूचित बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्रधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में आने वाले स्टे-होम्स में प्रयुक्त होने वाली विद्युत पर घरेलू विद्युत दर लागू करने हेतु घरेलू उपभोक्ता श्रेणी (LV-1) में सम्मिलित किया गया है।
घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।
गैर घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है।
ऑफसेट प्रिन्टर्स एवं प्रिंटिंग प्रेस उपभोक्ताओं को LV-2 से हटाकर LV-5 श्रेणी में सम्मिलित किया गया है।
गैर घरेलू उपभोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत लिए गए अस्थाई कनेक्शन पर भी नार्मल टैरिफ का 1.5 गुना टैरिफ के स्थान पर नार्मल टैरिफ का 1.25 गुना टैरिफ लागू किया गया है।
घाटा पूरा करना जरूरी, दरें बढ़ाना अनिवार्य
CSERC का कहना है कि पिछले वर्षों के घाटे और आगामी वित्तीय जरूरतों को देखते हुए दरों में वृद्धि जरूरी थी। आयोग ने CSPDCL की मांग पर 28397 करोड़ रुपए के बजाय 25636 करोड़ रुपए की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (Annual Revenue Requirement – ARR) को मान्य किया है।