छत्तीसगढ़

CG- साय सरकार ने नवरात्रि से पहले खोला सौगातों का पिटारा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का आदेश जारी…..

रायपुर। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत 45 अधिसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन एवं अगरबत्ती नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिये महंगाई भत्ते का निर्धारण लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर वर्ष में दो बार (01 अप्रैल एवं 01 अक्टूबर) किया जाता है।

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी

उक्त अनुक्रम में श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता द्वारा विभिन्न अधिसूचित नियोजनों में कार्यरत् श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2026 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता निर्धारित की गई है। लेबर ब्यूरो शिमला से प्राप्त औद्योगिक सूचकांक में जनवरी 2026 से जून 2026 के मध्य हुई औसत वृद्धि के अनुसार 45 अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के परिवर्तनशील महंगाई भत्ता में प्रतिमाह 132.48 रुपए की वृद्धि की गई। इसी तरह कृषि नियोजन में कार्यरत श्रमिकों के लिए औसत वृद्धि के मान से 65 रुपए प्रतिमाह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है।

उद्योग में नियोजित श्रमिकों को होगा फायदा

श्रमायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते 8.91 रुपए प्रति हजार अगरबत्ती निर्माण में निर्धारित की गई। इसके अलावा तम्बाखू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में औसत वृद्धि के आधार पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते 34.51 रुपए प्रति हजार बीड़ी के मान से निर्धारित किया गया है।

श्रम विभाग के पोर्टल पर देखें जानकारी

उक्त प्रभावशील न्यूनतम वेतन की दरें छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की वेबसाइट www.shramevjayate.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है तथा इससे संबंधित पुस्तिका श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड-तीन द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर से भी प्राप्त की जा सकती है।

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