CG सचिव-रोजगार सहायक गिरफ्तार : पद का दुरुपयोग कर बड़े कांड को दिया अंजाम, जानिए पूरा मामला……

बलरामपुर-रामाजुगंज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामाजुगंज पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास और मनरेगा में धोखाधड़ी करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ अपराध दर्ज कर दोनों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों का नाम जान टोप्पो और संजय दास शामिल है।
जानिए पूरा मामला
दरअसल, जनपद पंचायत सीईओ शंकरगढ़ वेदप्रकाश पांडे के द्वारा थाना शंकरगढ़ रिपोर्ट दर्ज कराया कि ग्राम पंचायत हरिगवां के पंचायत सचिव जॉन कुमार टोप्पो व ग्राम रोजगार सहायक संजय दास द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के आवासों का फर्जी जियो टैग कर आवास की राशि उनके खातों में भेजी गई तथा व हितग्राहियों से अंगूठा लगवाकर राशि का गबन किया गया।
आरोपियों ने फर्जी मास्टर रोल जारी कर विभिन्न बैंक खातों में मजदूरी की राशि ट्रांसफर कर अनियमितता बरती गई है। जनपद सीईओ शंकरगढ़ ने बताया कि ग्राम पंचायत हरिगवां में 26 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण व 47 आवास प्रगतिरत है, जिसे रोजगार सहायक के द्वारा भौतिक रूप से अपूर्ण आवासों का फर्जी तरीके से पूर्ण आवास का जियो टैग किया गया।
इस प्रकार सचिव व रोजगार सहायक हरिगवां के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 7 हितग्राहियों की राशि 905000 व मनरेगा से मजदूरी 1 लाख 881 रुपए कुल 10 लाख 5 हजार 881 रुपए आहरण कर का गबन किया गया। मामले में थाना शंकरगढ़ में एफआईआर दर्ज की गई है।
ग्राम पंचायत हरिगवां के विस्टा पैकरा एवं बिस्टा एक ही व्यक्ति हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्राम सभा प्रस्ताव में बिस्टा तथा आवास प्लस ग्राम सभा प्रस्ताव में विस्ता पैंकरा को पात्र कर पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा आवास स्वीकृत कराया गया। एक ही हितग्राही के नाम आवास अप्रारंभ है जबकि हितग्राही के खाते में 240000 रुपए की राशि तथा मनरेगा से कुल 33894 का भुगतान कराया गया है।
इनके नाम से निकाले गए पैसे
इसी प्रकार मुन्ना पत्नी शांति के नाम से आवास स्वीकृत है जो वर्तमान में अप्रारंभ है। पंचायत सचिव व ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा 120000 शांति के नाम पर राशि जारी कराया गया शांति के पति मुन्ना के नाम आवास पूर्ण में ही स्वीकृत हो चुका है।
मंगरु पिता शिवनाथ व मुन्नी दोनों पति-पत्नी है मंगरू शिवनाथ का आवास टॉप लेवल पर प्रगतिरत है। मुन्नी के नाम आवास वर्तमान में अप्रारंभ है। रोजगार सहायक के द्वारा मुन्नी के खाते में 120000 तथा मनरेगा से 20358 रुपए का भुगतान कराया गया है।
बीजू पिता टेडगु के नाम से स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है फिर भी ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के द्वारा हितग्राही के खाते में 120000 रुपए तथा मनरेगा से 21942 रुपए भुगतान कराया गया है। जुगना पिता तेतरा के नाम स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है फिर भी 120000 रुपए तथा मनरेगा से 24687 रुपए का भुगतान कराया गया है। निशांत कुमार एक्का पिता अमृत का के नाम स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है। हितग्राही खाते में 95000 राशि जारी की गई है जिसमें से रोजगार सहायक के द्वारा 40000 ओटीपी के माध्यम से अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया गया। इसी प्रकार हरिगवां के हितग्राही पांडुल कुजूर पिता केवटा के नाम स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है। ग्राम पंचायत सचिव ,रोजगार सहायक के द्वारा पांच बार अंगूठा लगवा कर 10000 के मान से 50000 रुपए राशि लिए जाना बताया गया।
दोनों आरोपी को भेजा गया जेल
मामले में शंकरगढ़ पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 37/2026, 316(5), 318(2,4), 338, 336(3), 340(2), 3(5) BNS दर्ज कर विधिवत कार्यवाही करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।



