छत्तीसगढ़

CG चरस तथा गांजा की तस्करी : रेल्वे स्टेशन में एक व्यक्ति कर रहा चरस तथा गांजा की तस्करी, 02 किलोग्राम चरस तथा 10 किलोग्राम अवैध गांजा, कुल कीमत 11 लाख रुपए, रेल्वे स्टेशन से आरोपी को बोधघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार…

चरस तथा गांजा की तस्करी करने वाले व्यक्ति पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

अवैध रूप से चरस और गांजा की तस्करी करते रेलवे स्टेशन पकड़ा गया आरोपी

गांजा के पौधे से निकले रेजिन या तेल को कहा जाता है चरस

चरस को लोकल एरिया में गांजा तेल कहा जाता है

आरोपी कोरापु, उड़ीसा का रहने वाला है,

आरोपी के कब्जे से लगभग 02 किलोग्राम चरस तथा 10 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया

जप्तशुदा :- चरस तथा गांजा की अनुमानित कीमत 11,00,000/- रूपये

बेहद ही शातिराना तरीके से किया जाता था तस्करी

चरस की तस्करी गांजा की अपेक्षा अधिक होता है आसान

छोटे से बैग में लाखों रुपए के चरस की, की सकती है तस्करी

यात्री बनकर कर रहा था तस्करी

नाम आरोपी :- रामा पांगी पिता मोहन पांगी, उम्र 42,साल, ग्राम अनुगूगुडा, पड़वा, जिला कोरापुट, उड़ीसा

बस्तर। पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के नेतृत्व मेें बस्तर पुलिस के द्वारा अपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी तारतम्य में अवैध मादक पदार्थ चरस तथा गांजा तस्करी करने वाले पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।

ज्ञात हो कि थाना बोधघाट जगदलपुर को सूचना प्राप्त हुआ था कि एक व्यक्ति काले रंग का हुडी पहने हुए काफी देर से रेलवे स्टेशन में अकेला बैठा है जो अपने पास एक प्लास्टिक की बोरी रखा हुआ है से गांजा जैसा गंध आ रही है कि सूचना पर पुलिस अधीक्षक, शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में अति. पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक आकाश श्रीमाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बोधघाट लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर, कार्यवाही हेतु टीम रवाना किया गया था जो तत्काल बोधघाट टीम के द्वारा रेलवे स्टेशन जगदलपुर में पहुंचकर घेराबंदी कर, संदेह के आधार पर बताये हुलिया तथा स्थान पर व्यक्ति को पकड़कर, पूछताछ किया गया, जिसने अपना नाम रामा पांगी पिता मोहन पांगी, उम्र 42,साल, कोरापुट, उड़ीसा का होना बताया तथा जिससे अपने पास रखे प्लास्टिक के बोरी के संबंध में पूछताछ करने पर उसमें अपना घरेलू सामान होना बताया तथा आनाकानी करने लगा ज्यादा संदेह होने पर उसे प्लास्टिक की बोरी को खोलकर दिखाने के लिए बोला गया।

तब उक्त संदेही व्यक्ति द्वारा बोरी में लगभग 02 किलोग्राम गांजा तेल(चरस) तथा 10 किलोग्राम ग्राम गांजा अवैध मादक पदार्थ होना बताया तथा खोलकर दिखाया जिसके संबंध में पूछताछ करने पर संदेही आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा रखने के संबंध में वैधानिक प्रत्युत्तर नही दिया गया, जो संदेही द्वारा अवैध मादक पदार्थ गांजा परिवहन करना पाए जाने तथा NDPS एक्ट के तहत अपराध घटित करना स्वीकार करने से एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अवैध मादक पदार्थ 02 किलोग्राम गांजा तेल/चरस तथा 10 किलोग्राम गांजा को बरामद तथा जप्त कर धारा 20(b)(ii)(B), 20(b)(ii)(C) NDPS एक्ट के तहत विधिवत् गिरफ्तार कर आज दिनांक 09/01/25 को न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी :-

निरीक्षक – लीलाधर राठौर
उनि. – अरुण मरकाम
स उ नि – सुजाता नायडू
प्र.आर. – नितेश मेश्राम, व्यास नारायण ठाकुर
आरक्षक – भैरव सिन्हा, नारायण कलामे, गुप्तेश्वर कश्यप

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