छत्तीसगढ़

CG – बदमाशों पर कड़ी कार्यवाही : 3 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर, कलेक्टर ने जारी किया आदेश……

धमतरी। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से धमतरी प्रशासन और पुलिस लगातार सख्त रुख अपनाए हुए हैं। इसी क्रम में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी धमतरी ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर तीन आदतन बदमाशों को एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश पारित किया है।

बता दें कि यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत की गई है। आदेश के अनुसार, तीनों अपराधियों को जिला धमतरी एवं समीपस्थ जिले रायपुर, बालोद, कांकेर, गरियाबंद, दुर्ग और कोण्डागांव की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष के लिए बाहर रहने का निर्देश दिया गया है।

इन अपराधियों को किया गया जिला बदर

सागर ढीमर उर्फ वाल्मिकी ढीमर उर्फ चेपटा
पिता स्व. गंगाधर ढीमर, उम्र 22 वर्ष, निवासी रामसागर पारा, थाना सिटी कोतवाली धमतरी।
एक वर्ष के लिए जिला बदर आदेश जारी।

टुमेन्द्र लहरे

पिता जगदीश लहरे, उम्र 25 वर्ष, निवासी हटकेशर वार्ड, थाना सिटी कोतवाली धमतरी।
एक वर्ष के लिए जिला बदर आदेश जारी।

राम सोनकर उर्फ ढोलू

पिता स्व. जेठूराम सोनकर, उम्र 26 वर्ष, निवासी कारगिल चौक, महिमा सागर वार्ड, थाना सिटी कोतवाली धमतरी।
एक वर्ष के लिए जिला बदर आदेश जारी।

जिला दण्डाधिकारी ने तीनों बदमाशों को निर्देश दिया है कि वे आदेश की अवधि समाप्त होने से पहले सक्षम न्यायालय की अनुमति के बिना जिले की सीमाओं में प्रवेश न करें। यदि आदेश का उल्लंघन किया गया, तो उन्हें बलपूर्वक जिले की सीमा से बाहर निकाला जाएगा और राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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