डेस्क : CG sub-registrar suspended: उप पंजीयक को संभागायुक्त महादेव कावरे ने निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि सक्ती में पदस्थापना के दौरान उप पंजीयक ने आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी क्रेता के नाम पर रजिस्ट्री कर दिया था। मामले की जानकारी के बाद जांच का आदेश दिया गया था। जांच में इस बात का खुलासा होने के बाद संभागायुक्त ने एक्शन लेते हुए उप पंजीयक को निलंबित कर दिया है।
जानकारी के मुताबिक पूरा मामला सक्ती जिला से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर जिला में पदस्थ उप पंजीयक प्रतीक खेमका की पूर्व पदस्थापना सक्ती जिला में थी। सक्ती में पदस्थापना के दौरान प्रतीक खेमका ने आदिवासी विक्रेता की जमीन को गैर आदिवासी क्रेता के नाम पर रजिस्ट्री किया गया था। इस मामले की शिकायत के बाद जांच का आदेश दिया गया।
जांच में पाया गया है उप पंजीयक प्रतीक खेमका ने कलेक्टर के अनुमति के बगैर ही अनाधिकृत तरीके से आदिवासी भूमि की रजिस्ट्री गैर आदिवासी क्रेता के नाम पर कर दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद संभागायुक्त महादेव कावरे ने सक्ती के तत्कालीन उप पंजीयक और मौजूदा बिलासपुर उप पंजीयक प्रतीक खेमका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।