छत्तीसगढ़

CG – हेड मास्टर सस्पेंड : स्कूल में आकर करता था ये घटिया हरकत, DEO ने हेड मास्टर को किया निलंबित, जाने पूरा मामला…..

बलरामपुर–रामानुजगंज। जिले के कुसमी विकासखंड अंतर्गत आने वाले शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द में पदस्थ प्रधान पाठक बीरबल यादव के खिलाफ आपत्तिजनक और अश्लील हरकतों की शिकायत मिली है। प्रधान पाठक गांव की महिलाओं को संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं। महिलाओं का आरोप है कि प्रधान पाठक उनसे अश्लील बातें करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के लिए अलग-अलग तरीकों से दबाव बनाते हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने हेड मास्टर को निलंबित कर दिया है। निलंबन आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

हेड मास्टर की हरकतों को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने गंभीरता से लिया। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारियों को ग्रामीणों ने बताया कि गांव की महिलाएं और किशोरियां शिक्षक की अश्लील हरकत से खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। प्रधान पाठक गांव की महिलाओं को पत्नी बनाने की बात कर अनुचित संबंध बनाने का दबाव डालते हैं और अश्लील बात करते हैं। प्रधान पाठक पर महिलाओं को प्राइवेट पार्ट दिखाने का भी आरोप है। प्रधान पाठक की अश्लील हरकत का वीडियो भी ग्रामीणों ने मोबाइल में कैद कर लिया है और डीईओ को शिकायत की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीईओ ने जांच कमेटी का गठन कर मामले की जांच का निर्देश दिया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर डीईओ ने हेड मास्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।

DEO ने जारी किया निलंबन आदेश

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो अनुसार बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी के द्वारा संस्था में खाना बनाने वाली सहायिका, ग्रामीण महिला को नशे की हालत में अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने एवं शराब के नशे में विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र, छात्राओं से मारपीट व गाली गलौज करने संबंधी शिकायत संज्ञान में आने पर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी को तत्काल टीम गठित कर जांच करते हुए जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। निर्देश के परिपालन में विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी, सहायक विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी, 01 प्राचार्य एवं संकुल समन्वयक के साथ-साथ तीन महिला शिक्षिकाओं का जांच टीम बनाकर स्थल पर जाकर जांच किया गया।

उक्त जांच में बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक के ऊपर लगाये गए आरोपों की पुष्टि होने का प्रतिवेदन विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुसमी के पत्र के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के अभिमत अनुसार बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के विरूद्ध प्राप्त शिकायत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पायी गई है। यादव का आचरण अशिष्ट, अभद्र एवं अशोभनीय है तथा महिलाओं के प्रति कार्यस्थल पर लैंगिक अपराध की श्रेणी में आता है। जो शिक्षकीय कार्य के प्रति अशोभनीय एवं निंदनीय है। यादव अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति घोर लापरवाह एवं उदासीन है।

बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम-03 का स्पष्ट उल्लंघन है। शासकीय कर्तव्य के प्रति उपर्युक्त लापरवाही के कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत बीरबल प्रसाद यादव प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक शाला बैरडीहखुर्द विकासखण्ड कुसमी जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को तत्काल प्रभाव से शासकीय सेवा से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में बीरबल प्रसाद यादव का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बलरामपुर विकासखण्ड बलरामपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हे मूल नियम 53 के तहत् नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

Related Articles

Back to top button