छत्तीसगढ़

CG – शिक्षिका सस्पेंड : इस काम को इंकार करना पड़ा महंगा, कलेक्टर ने शिक्षिका को किया निलंबित, देखें आदेश…..

बिलासपुर। एसआईआर कार्य में लापरवाही बरतने और ड्यूटी से इनकार करने पर शिक्षिका को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षिका की बीएलओ ड्यूटी लगाई गई थी,पर शिक्षिका ने बीएलओ का कार्य करने से इनकार कर दिया जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शिक्षिका को निलंबित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के द्वारा निर्वाचक नामावली का गहन पुनरीक्षण कार्य के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार के संबंध में नियोजित अधिकारी कर्मचारी के द्वारा नियोजित अधिकारियों को भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण,अधीक्षण और अनुशासन के अधीन कर दिया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी बिलासपुर द्वारा सात नवंबर को आदेश जारी कर कविता बनर्जी शिक्षिका स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला बिलासपुर को बीएलओ कार्य हेतु आदेशित किया गया था। पर उनके द्वारा बीएलओ कार्य किए जाने से इंकार कर दिया गया। जो कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में घोर लापरवाही और स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित करता है। उक्त कृत्य सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन के विपरीत है।

बिलासपुर एसडीएम और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मनीष साहू के द्वारा कलेक्टर को 15 नवंबर को प्रस्ताव भेजकर कविता बनर्जी शिक्षिका स्वामी आत्मानंद महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला बिलासपुर को निर्देशों की अवहेलना किए जाने के फल स्वरुप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत कुमारी कविता बनर्जी के निलंबन का प्रस्ताव भेजा। एसडीएम के प्रस्ताव पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने कविता बनर्जी शिक्षिका को निलंबित कर दिया है।

निलंबन अवधि में कविता बनर्जी का मुख्यालय बीईओ कार्यालय बिल्हा जिला बिलासपुर नियत किया गया है।

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