छत्तीसगढ़

CG-तहसीलदार सस्पेंड ब्रेकिंग : आयुक्त ने की बड़ी कार्रवाई, तहसीलदार को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड, इस वजह से हुई बड़ी कार्रवाई, जाने पूरा मामला…..

बलरामपुर। बलरामपुर जिले के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम भेस्की में फर्जी तरीके से भूमि बिक्री एवं पहाड़ी कोरवा के मौत के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर सरगुजा संभागायुक्त ने तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार को निलंबित कर दिया है। उप पंजीयक के प्रभार में रहते तत्कालीन तहसीलदार यशवंत कुमार ने पहाड़ी कोरवा की जमीन बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के रजिस्ट्री करवा दी थी। इसके अलावा जमीन के अन्य हिस्सेदारों की भूमि भी बिना उनकी सहमति के रजिस्ट्री करवा दी। जिस पर जांच रिपोर्ट के बाद कमिश्नर ने निलंबन की कार्यवाही की है।

जांच रिपोर्ट में पाया गया कि तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक राजपुर यशवंत कुमार द्वारा ग्राम भेस्की निवासी जुबारो की जमीन को शिवाराम के नाम पर बिक्री कराने के साथ ही रजिस्ट्री भी करा दी। नियमों पर गौर करें तो सह खातेदार की भूमि होने के कारण पंजीयक द्वारा संपत्ति अंतरण अधिनियम पर विचार-विमर्श किए बिना पंजीयन नहीं किया जा सकता है।

विक्रेता पहाड़ी कोरवा विशेष जनजाति समुदाय का व्यक्ति है और कलेक्टर सरगुजा के आदेश द्वारा पहाड़ी कोरवा, पण्डो, मझवार तथा मांझी जनजाति की भूमि सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती। इस प्रकार जुबारो की जमीन को क्रेता एवं अन्य के साथ मिलकर संयुक्त खाते की भूमि को छलपूर्वक एवं धोखाधड़ी कर संगठित अपराध किया गया है।

तत्कालीन प्रभारी उप पंजीयक यशवंत कुमार द्वारा उक्त आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विरूद्ध है। इस संबंध में सरगुजा संभागायुक्त नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वार तत्कालीन तहसीलदार एवं प्रभारी उप पंजीयक को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क)(ख) के तहत यशवंत कुमार को निलंबित किया गया है। उनका मुयालय कार्यालय कलेक्टर सूरजपुर, जिला सूरजपूर नियत किया गया है।

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