(1) थाना परपा के अपराध क्रमांक 217/24 धारा 103 (1), 109 बी.एन.एस के हत्या के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
(2) आरोपी ने अपने भाभी को भ्रम के कारण उतारा मौत के घाट।
(3) आरोपी द्वारा अपने भाभी को राड हथौड़ा से सिर पर किया प्राण घातक प्रहार।
नाम गिरफ्तार :- आरोपी नीलू मंडावी पिता चैतु मण्डावी उम्र 42 वर्ष जाति माड़िया निवासी ग्राम बड़े बोदल थाना परपा जिला बस्तर छ.ग.।
विवरण :- मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक घटना-20/11/2024 के सुबह आरोपी अपने ससुराल ग्राम आमाडोंगरी अपनी पत्नी को लेने गया था। रात्रि अपने निवास स्थान ग्राम बड़े बोदल में आकर अपने भाभी जयमनी मंडावी से गुस्से में बोला कि आपके कारण मेरी पत्नी घर छोड़कर चली गयी है आना नहीं चाहती है बोलकर अपने साथ रखे लोहे का राड हथौडा से अपने भाभी जयमनी मंडावी को सिर में जान से मारने की नियत से प्रहार कर तथा अपने भाई बोडकू मंडावी को गंभीर चोट पहुंचाया है।
आई गंभीर चोट के कारण श्रीमति जयमनी मंडावी की फौत हो गई एवं बोडकू मंडावी मेडिकल कालेज डिमरापाल में ईलाजरत है कि सूचना पाकर मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा, अति. पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग, एवं एस. डी.ओ.पी. केशलूर मोहम्मद नासिर बाटी के मार्ग दर्शन के पर्यवेक्षण में थाना परपा प्रभारी भोला सिंह राजपुत के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी नीलू मंडावी पिता चैतु मण्डावी निवासी बडे बोदल का पता साजी कर हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम के कथानानुसार घटना में प्रयुक्त आलाजरब को जप्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 103 (1), 109 बी.एन.एस. के तहत् न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी :-
निरीक्षक - भोला सिंह राजपुत
सउनि० - अजीत सिंह, मीना यादव, हरवान सिंह
प्र०आर० - सुधीर मिश्रा, ओमप्रकाश ध्रुव, शत्रुघन धर दीवान
आर० शंकर कश्यप, मोहन ध्रुवे