छत्तीसगढ़

CG – जमीन का बड़ा खेला : करोड़ाें की सरकारी जमीन ऐसे हो गई प्राइवेट, कोर्ट ने दिया पुलिस को ये निर्देश…..

बलरामपुर। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बड़ा खेला हुआ है। राजस्व व वन विभाग की 143 एकड़ जमीन सरकारी से निजी हो गई है। ऐसा भी कह सकते हैं कि माफियाओं ने वन व राजस्व विभाग के अफसरों से मिलकर करोड़ाें की केशकीमती जमीन हड़प लिया है।

फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद 143 एकड़ जमीन घोटाले में बलरामपुर न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में इस खेल में शामिल 37 लोग के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कराने हेतु परिवाद पेश किया गया है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने थाने से विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है। अधिवक्ता व आरटीआई एक्टिविस्ट डा डीके सोनी ने न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में परिवाद दायर किया है। दायर परिवाद में सरकारी जमीन को कूटरचना कर हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने व सरकारी जमीन को वापस शासकीय मद में दर्ज करने की मांग की है।

कूटरचना कर अपने नाम करा लिया सरकारी जमीन

कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर में स्थित 143 एकड़ भूमि का विक्रय पत्र टुकड़े-टुकड़े कर अलग-अलग क्रेता विक्रेता के द्वारा निष्पादित करने के संबंध में डॉ डीके. सोनी अधिवक्ता एवं आईटीआई कार्यकर्ता ने 5/2/2025 को धारा 175 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दस्तावेजों के साथ बलरामपुर न्यायिक दंडाधिकारी के कोर्ट में किरण सोनवानी, मनोज कुमार गुप्ता, कृष्ण कुमार सिंह (पटवारी), किरण कुमार, आलोक कुमार गुप्ता, संजय कुमार राठौर (उप पंजीयक), बाबूलाल, रामलाल, सुखमनिया, दीप कुमार, मनीष कुमार सिंह (पटवारी), उदय कुमार गुप्ता, विनोद, बालेश्वर राम (उप पंजीयक), रमेश कुमार यादव, जगत यादव, रीमा गुप्ता, नीरज पाल, उदय कुमार गुप्ता, सिद्धार्थ शंकर मिश्रा (उप पंजीयक), कुंजन गुप्ता, चंदन गुप्ता, आशीष कुमार गुप्ता, शांति देवी गुप्ता, पूजा सोनी, राजू पोया (राजस्व निरीक्षक), नागेंद्र प्रसाद सोनी, गौतम गुप्ता, अनुराग वैश्य (उप पंजीयक), राधिका गुप्ता, बिनु गुप्ता, पटवारी, शनू विश्वकर्मा, पंकज गुप्ता के विरुद्ध परिवाद पेश किया है।

जानिए क्या है मामला

बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत भनौरा की गोचर भूमि, जिसका पुराना खसरा नंबर 93 व रकबा 143.3 एकड़ भूमि है। यह जमीन साजन आ. बंशी जाति अगरिया, दीपक राम आ, बंशी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. राम देनी जाति भुईया, रामलाल आ. राम देनी जाति भुईया, पचाठ आ. लालदेव जाति भुईया, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईया, पवन आ. तेजन जाति भुईया एवं रामविलास रामजतन जाति भुईया सभी निवासी ग्राम भनौरा तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर के पूर्वजों के नाम पर था, जिसे रामविलास आ. रामजतन के नाम पर वर्ष 1990-91 में वन विस्थापन के संबंध में वन विभाग ने अलग से खसरा नंबर क्रमशः 520, 521, 522, 523, 525, 526 आबंटित कर पट्टा दे दिया है।

वन भूमि के पट्टे में फर्जीवाड़ा

खसरा नंबर 520, 521, 522, 523, 525, 526 का बंदोबस्त वर्ष 1996-97 में नया खसरा नंबर 218, 222, 239, 240, 241, 220 बनाया गया उक्त भूमि का पट्टा साजन, दीपकराम दोनों पिता बंशी जाति अगरिया के दादा लालसाय आ. भदवा तथा बाबूलाल, रामलाल दोनों पिता रामदेनी जाति भुईया के भाई जगपत आ. लालदेव तथा पर पचाठ, जक्लू दोनों पिता लालदेव के पिता रामदेनी आ. दिकवा तथा पवन के दादा बंधन आ. रामजीत एवं रामविलास के नाम पर प्रदान किया गया, उपरोक्त वन व्यवस्थापन के तहत प्राप्त पट्टे की भूमि को जो साजन आ. बंशी जाति अगरिया, दीपक राम आ. बंशी जाति अगरिया, बाबूलाल आ. रामदेनी जाति भुईया, रामलाल आ. रामदेनी जाति भुईया, पचाठ आ. लालदेव जाति भुईया, जक्लू आ. लालदेव जाति भुईया, पवन आ. तेजन जाति भुईया एवं रामविलास आ. रामजतन जाति भुईया भूमि को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति प्रदान किये दूसरे जाति के व्यक्तियों को फर्जी सेटलमेंट लगाकर उपरोक्त भूमि कई व्यक्तियों को अलग-अलग भूमि विक्रय किया गया।

कोर्ट ने थाना प्रभारी को जांच प्रतिवेदन पेश करने दिया निर्देश

ग्राम भन्नौरा स्थित गोचर भूमि जिसका रकबा 143 एकड़ की जांच कमिश्नर सरगुजा के आदेश के अनुसार कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा टीम गठित कर कराया गय। जिसमें शिकायत प्रमाणित पाई गई थी। कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर विक्रय पत्र का निष्पादन करने का खुलासा जांच दल ने किया है। न्यायालय द्वारा अलग-अलग परिवाद में संज्ञान लेते हुए थाना प्रभारी बलरामपुर को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने इसके लिए थाना प्रभारी को 24 फरवरी तक का समय दिया है।

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