Chhattisgarh High Court : I Love You कहकर हाथ पकड़ना अपराध, कहा- ये महिला की मर्यादा का उल्लंघन, आरोपी को मिली ये सजा……

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किसी महिला से जबरन “आई लव यू” कहना, उसका हाथ पकड़ना और अपनी ओर खींचना, उसकी मर्यादा का उल्लंघन है और यह आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। इस कृत्य को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत अपराध माना जाएगा।
मामला बिलासपुर का है, जहां एक 19 वर्षीय युवक ने स्कूल से लौट रही लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा और “आई लव यू” कहा। लड़की डर गई और उसने शिकायत दर्ज कराई।
निचली अदालत ने आरोपी को IPC धारा 354 और POCSO एक्ट के तहत दोषी ठहराया और तीन साल की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दोषसिद्धि रद्द कर दी, क्योंकि पीड़िता नाबालिग साबित नहीं हुई। लेकिन IPC धारा 354 के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखी और आरोपी की सजा को एक साल के कठोर कारावास में बदल दिया।
कोर्ट ने कहा कि महिला की मर्यादा का मतलब उसकी शालीनता, विचारों और व्यवहार में सम्मान है। आरोपी ने सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा बल्कि उसे खींचा भी, जो यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है।



