छत्तीसगढ़

CG – गुड़ेली टिमरलगा के 10 लीज खदानों की जांच हेतू कलेक्टर जनदर्शन में की शिकायत…

गुड़ेली टिमरलगा के 10 लीज खदानों की जांच हेतू कलेक्टर जनदर्शन में की शिकायत

क्या शिकायत का होगा उचित जांच या फिर टांय टांय फिस ?

लींज के लिए चिन्हांकित खसरा नम्बरों पर आज तक नहीं किया गया खनन उसके बाद भी फर्जी तरिके से विभाग से होता आ रहा लायल्टी पर्ची जारी…

सारंगढ़। बिलाईगढ़ जिले में स्वीकृत मुख्य गौण खनिज भण्डारण एवं विद्यमान गौण खनिज खदानों की जांच कर अवधि निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र दिए गए हैं। गुड़ेली टिमरलगा में सालों से अवैध खनन किया जा रहा है यह बात किसी से छुपा नहीं, क्रेशर संचालक द्वारा नाम मात्रा का गड्ढा खोद कर लीज प्राप्त कर लेते है फिर उस लीज के नाम पर बार बार रॉयल्टी जारी करवाते हैं और यह नेक कार्य बिना खनिज विभाग से मिल कर नहीं हो सकता। और खास बात यह है कि बिना खनन किए रॉयल्टी तो प्राप्त कर करे है और अपने लीज के नाम से दूसरे क्रेशर संचालक को अपना सहमति दे कर एक और अवैध क्रेशर संचलित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अब तक स्वीकृत लीज खदानों में खनिज विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया और बार-बार उस जगह के नाम पर रॉयल्टी जारी कर रहे है जबकि चिन्हकित जगह पर खनन हो ही नहीं रहा है । सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग से मिल कर ₹25 प्रति टन के दर से खनिज विभाग द्वारा रॉयल्टी जारी कर रहे हैं यह लेनदेन वर्षों से चल रहा है सरकारी कागजात पर खनन हो रहा है लेकिन वास्तविक जगह पर खनन हो ही नहीं रहा है।

यह काला धंधा वर्षों से चल रहा है, इस अवैध कारोबार से राजस्व को बेहद नुकसान पहुंचा रहे हैं और खनिज माफिया दिन-ब-दिन मोटी कमाई कर रहे हैं , अब तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि खनिज अधिकारी और खनिज माफिया का एक ही काम है राजस्व के संपत्ति को खाना , बिना इनके मिलीभगत से इतना बड़ा अवैध धंधा चल ही नहीं सकता।स्वीकृत लीज की जगह को छोड़कर अन्य खनिज माफिया से पट्टेदार लीजदाता अवैध तरीके से पत्थर खरीद कर अपने नाम का रॉयल्टी बेच रहे हैं।

अगर उच्च अधिकारी इस मामले को जॉच करे कि किस लीज को कितना रॉयल्टी मिला और कितना खनन करने का अनुमति मिला?, अगर विभाग द्वारा स्वीकृत लीज की जांच करें तो दूध के दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह एक बड़ा मुद्दा है जो जॉच करना अति आवश्यक है।

खनिज ग्राम गुड़ेली टिमरलगा स्थित विद्यमान गौण खनिज खदानो की निम्नानुसार जांच करने का अपील की :-

(1). जगदम्बा स्पंज प्राईवेट लिमिटेड डायरेक्टर शिव अग्रवाल, निवासी रायगढ़
खसरा नं. – 479, 469/2 घ, 471, 475/3, 473/1, 469/2 ख, 472/1, 472/2, 468/1, 475/2, 476/2 क/2, 476/6/5/2ग, 2 ख, 478, 480 476/476/2 क/1, 469/2ग

(2). श्याम मिनरल्स, प्रोपाईटर दीपक सिंघल पिता जे.पी. सिंघल,, निवासी रायगढ़
खसरा नं. 128/3128/6

(3). मेसर्स एस.एस. मिनरल्स प्रोपाईटर श्यामलाल अग्रवाल, पिता स्व. महावीर अग्रवाल निवासी रायगढ़।
खसरा नं. 386, 387/2, 387/2 ख, 385/1 ख, 396/2 ग. 396/2घ ।

(4) मेसर्स छत्तीसगढ़ ट्रेड लिंक प्रोपाईटर श्री विवेक अग्रवाल, पिता श्री रिसी अग्रवाल निवासी रायगढ़।
खसरा नं. 128/1क,

(5) मेसर्स जगदम्बा स्टील एण्ड पॉवरटेक लिमिटेड डायरेक्टर बालमुकुंद अग्रवाल, निवासी रायगढ़।
खसरा नं. 66/1, 66/2, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4,67/6. 69/2, 70/1, 80/1, 70/2, 83/3, 68, 415/1 के, 416/2,735/1 ख. 376 एवं 413 ।

(6) मेसर्स विनायक स्टोन केशर उद्योग प्रोपाईटर वर्षा बंसल पति सुनिल बंसल, निवासी रायगढ़।
खसरा नं.351/4, 352/145 एवं 353/4 क ख ।

(7) मेसर्स मां नाथल दाई केशर उद्योग प्रोपाईटर शिव कुमार अग्रवाल पिता बजरंग लाल अग्रवाल, निवासी चन्द्रपुर ।
खसरा नं. 1146 व 1147/1, 1148/1. 1147/2, 1148/2,

(8) मेसर्स केजरीवाल केशर उद्योग प्रोपाईटर सुशीला रतेरिया पति स्व. गौरीशंकर रतेरिया निवासी रायगढ़
खसरा नं.- 347/ 2, 362/13, 364/1, 365/1 एवं 366/2 ।

(9) मां भवानी मिनरल्स प्रोपाईटर विनय कुमार गुप्ता पिता स्व. राम निवास प्रसाद, निवासी रायगढ़ , खसरा नं.- 259/1 ख, 259/2घ, 261/1घ, 261/15, 261/2 ख एवं 259/2 घ ।

(10) मेसर्स सिंघल केशर उद्योग टिमरलगा, प्रोपाईटर गोपाल प्रसाद अग्रवाल, निवासी-सारंगढ़ ।खसरा नम्बर – 827/10,11,12 एवं 17 रकबा 0.417 है.
इन सभी खसरा नंबर को शिकायत कर्ता की उपस्थिति में जांच करने के लिए कलेक्टर को शिकायत किया गया है जिस पर कलेक्टर द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया है जल्द ही प्रशासन इस मुद्दे पर जांच करेगी।

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