छत्तीसगढ़

CG – मस्तूरी पतईडीह के बबलू जांगड़े हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास और अर्थदंड पढ़े पूरी ख़बर

बिलासपुर//थाना पचपेड़ी क्षेत्र के बहुचर्चित बबलू उर्फ उदय नारायण जांगड़े हत्याकांड में माननीय न्यायालय ने सत्र प्रकरण क्रमांक 17/2025 (छ.ग. शासन विरुद्ध धंशू काठले एवं 2 अन्य) में फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषसिद्ध करार दिया है।

घटना का विवरण…

न्यायालय के फैसले के अनुसार, दिनांक 24.10.2024 को प्रातः 9:00 बजे मृतक बबलू जांगड़े को अभियुक्त धंशू काठले एवं सुरेश काठले द्वारा पैसे के लेन-देन के विवाद को लेकर घर के पास ले जाकर लोहे के रॉड, डंडा एवं सब्बल से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई गई थी। डायल 112 की मदद से घायल को सीएचसी मस्तूरी ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

इस पर थाना पचपेड़ी में मर्ग क्रमांक 82/2024 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच के बाद अपराध धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत प्रकरण विवेचना में लिया गया था।

कोर्ट का फैसला…

– घटना दिनांक 24.10.2024
– निर्णय दिनांक 24.09.2026
– दोषसिद्धि दिनांक 24.09.2026

क्र. अभियुक्त का नाम गिरफ्तारी दिनांक आरोपित धारा सजा
1 धंशू काठले 25.10.2024 धारा 103(1) सहपठित 3(5) BNS 2023 आजीवन कारावास एवं 100/- रु. अर्थदंड।

2 सुरेश काठले 25.10.2024 धारा 103(1) सहपठित 3(5) BNS 2023 आजीवन कारावास एवं 100/- रु. अर्थदंड।

3 उर्मिला काठले 25.10.2024 धारा 103(1) सहपठित 3(5) BNS 2023 आजीवन कारावास एवं 100/- रु.अर्थदंड।

तीनों आरोपियों को धारा 428 बीएनएस के अंतर्गत विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि का लाभ दिया गया है। धंशू और सुरेश 25.10.2024 से 24.09.2026 तक तथा उर्मिला 25.10.2024 से 17.06.2025 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे।

विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त लोहे का रॉड, छड़, डंडा एवं मोटरसायकल जप्त की गई थी। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाहों के कथन, शव पंचनामा और शव निरीक्षण के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया।

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