CG- कोर्ट का फैसला: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, भगाने में साथ देने वाले साथी को भी कारावास

नयाभारत डेस्क। दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट से 20 साल की सजा मिली। विशेष अपर सत्र न्यायालय पेंड्रा रोड ने फैसला सुनाया। नाबालिग पीड़िता को अपने घर से बहला फुसलाकर गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत पेंड्रारोड सजा ने सुनाई।

मामला मई 2022 का गौरेला थाना का है। दुष्कर्म के आरोपी अमन सिंह राठौर उम्र 19 वर्ष औऱ उसका साथी निखिल राठौर उम्र 19 निवासी भदौरा गौरेला के रहने वाले है। आरोपी अमन राठौर नाबालिग पीड़िता को बहला फुसलाकर उसे विवाह का झूठा प्रलोभन देकर राजकोट गुजरात भगा कर ले गया था और पीड़िता का शारीरिक शोषण करता रहा, दुष्कर्म के आरोपी के साथी निखिल राठौर ने इस वारदात में आधी रात को नाबालिग को घर से भगाने में साथ दिया था। 

गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय पेश किया था। सुनवाई पूरी होने के उपरांत विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत ने सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के आरोपी अमन राठौर और इस वारदात में उसके साथी निखिल राठौर को सजा सुनाई। 

 

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आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 366 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड के साथ धारा 5-सहपठित धारा 06 लैंगिक अपराध बालक संरक्षण  अधिनियम 2012 के अपराध में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रुपये के अर्थदंड के साथ सजा सुनाई गई है, दुष्कर्म आरोपी के साथी को भी 3 वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। 

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपी को 01 वर्ष की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामले में पंकज नगायच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।


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