CG – SIR पर डिप्टी सीएम ने जारी किया बड़ा बयान, नहीं मिला 2003 की वोटर लिस्ट में ब्लड रिलेशन तो हो सकती है जेल……

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 2003 की मतदाता सूची में जिनके एक भी ब्लड रिलेटिव (परिवार के सदस्य) का नाम नहीं होगा, उनपर फॉरेनर एक्ट और ऐसे बहुत से कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी और जेल भेजा जाएगा।
पत्रकारों से चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने SIR प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट कहा – “SIR के लिए जो गणना पत्र घरों में दिया जा रहा है, वह 2025 की मतदाता सूची के आधार पर जनरेटेड है। सूची में शामिल मतदाता के किसी ब्लड रिलेशन वाले का नाम 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए, अवश्य ही होना चाहिए। और अगर नहीं है, तो परीक्षण करना होगा और इससे ऐसे लोग पकड़े जाएंगे, तो फॉरेनर्स एक्ट और ऐसे बहुत सारे कानूनी प्रावधान है, जिनके तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जेल में डाले जाएंगे।”
अपने पाठकों हम यहां बताना जरूरी समझते हैं कि फॉरेनर एक्ट किसी भी भारतीय नागरिक के लिए लागू नहीं होता है। यह केवल दूसरे देश से आने वाले लोगों पर लागू होता है।
4 दिसंबर तक चलेगी SIR प्रक्रिया
बता दें, छत्तीसगढ़ में SIR 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। लेकिन अब अंतिम तारीख को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में पीसीसी चीफ बैज ने प्रकिया की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा- “प्रदेश में BLO परेशान हैं। इतने दिनों में काम पूरा नहीं हुआ है। 6 दिनों में और क्या होगा?”



