छत्तीसगढ़

CG – सड़क पर बहुरंगी लाईट के साथ तेज रोशनी कर ओवर स्पीड से चलने वाले बस,ट्रक एवं अन्य वाहन चालकों पर जिला बस्तर पुलिस ने वाहनों पर कसा शिकंजा…

सड़क पर बहुरंगी लाईट के साथ तेज रोशनी कर ओवर स्पीड से चलने वाले बस,ट्रक एवं अन्य वाहन चालकों पर जिला बस्तर पुलिस ने वाहनों पर कसा शिकंजा।

जगदलपुर। दिनांक 14 /7/2025 से 17/7/2025 कुल 4 दिवस में 62 बस एवं ट्रक सहित कुल 256 वाहनों पर मोटर यान अधिनियम में कार्यवाही पुलिस अधीक्षक बस्तर शलभ कुमार सिन्हा के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश्वर नाग के मार्गदर्शन में सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सड़क दुर्घटना के रोकथाम एवं बचाव हेतु संपूर्ण बस्तर जिला में बहुरंगी लाईट लगा कर तेज रोशनी एवं तेज ध्वनि वाला हॉर्न लगा कर स्पीड गति से चलने वाले बस तथा ट्रक चालकों पर पुलिस एवं परिवहन विभाग के साथ संयुक्त टीम बना कर मोटर यान अधिनियम के तहत शक्ति से प्रभावी कार्यवाही करने निर्देश उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष जैन एवं यातायात प्रभारी मधुसूदन नाग एवं क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को दी गई है।

इसी के मद्देनजर दिनांक 14/7/2025 से लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग NH 30 रायपुर रोड,NH 63 गीदम रोड पर विभिन्न स्थान आमागुड़ा चौक, आसना चौक , केशलुर चौक NMDC चौक व अन्य स्थानों पर बसों एवं ट्रकों तथा अन्य कमर्शियल वाहनों की चेकिंग की गई।

बसों से यात्री परिवहन एवं ट्रकों से माल परिवहन के दरम्यान कई बार ये देखने में आ रहा था ,कि बस एवं ट्रक चालक गंतव्य तक जल्दी पहुंचने के चक्कर में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करते हुए सड़कों में सरपट वाहन दौड़ते थे ,जिसके कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

आम जनता सड़कों पर सुरक्षित आवागमन एवं सफर कर सके इसी के मद्देनजर दिनांक 14/7/2025 से 17/7/2025 तक लगातार संयुक्त टीम उप पुलिस अधीक्षक यातायात संतोष जैन, यातायात प्रभारी मधुसदन नाग, क्षेत्रीय परिवहन विभाग डी. सी. बंजारे एवं यातायात से सुदर्शन दुबे, सुखदेव बघेल, अनिल कुलदीप , यतेंद्र देवांगन, प्रवीण जोशी, राजकुमार ऑडील ,प्रधान आरक्षक प्रकाश देवांगन एवं अन्य यातायात के स्टाफ तथा अन्य स्टाफ द्वारा चेकिंग कर कार्यवाही की गई है। जो प्रमुख रूप से

(1) स्पीड गवर्नर= 21
(2) बहुरंगी लाईट/ तेज रोशनी =23
(3) प्रेशर हॉर्न= 15
(4) ओवर स्पीड= 19
(5)बिना सीट बेल्ट=34
(6) शीशे पर ब्लैक फिल्म= 02
( 7 )शराब पीकर वाहन चालाना =02
(6) शेष अन्य धाराओं में = 140
कुल = 256 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

उक्तकार्यवाही में से 62 बस एवं ट्रकों पर कार्यवाही की गई है।
जिसमें से स्पीड गवर्नर पर संख्या = 21 बसों पर,
तेज रोशनी पर संख्या = 23 एवं प्रेशर हॉर्न पर संख्या = 15 कार्यवाही की गई है। आगे भी कार्यवाही चलती रहेगी।

मोटर यान नियम में ये स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक कामर्शियल वाहन जैसे यात्री परिवहन बस , ट्रक या अन्य माध्यम कमर्शियल वाहन में स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य है ,ताकि सड़क पर वाहन की गति एक निर्धारित गति सीमा से आगे न बढ़ सके। क्योंकि तेज गति कारण सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

पुलिस अधीक्षक बस्तर ने आम जनता से अपील की है कि सड़क पर चलते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें। यातायात नियमों के प्रति हमेशा सजग रहें । सुरक्षित सफर ही, सुरक्षित जीवन का आधार है।

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