छत्तीसगढ़

CG – न्यायालय निर्णय प्राप्त 42 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आकस्मिक निधि में करने हेतु अपर कलेक्टर से मुलाकात : गजेंद्र श्रीवास्तव

न्यायालय निर्णय प्राप्त 42 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को आकस्मिक निधि में करने हेतु अपर कलेक्टर से मुलाकात : गजेंद्र श्रीवास्तव

जगदलपुर। आदिवासी विकास विभाग,जगदलपुर के श्री मुरारी यादव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं 41 अन्य दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितीकरण प्रकरण पर सहानुभूति पूर्वक निर्णय लेते हुए कम से कम आकस्मिक निधि में करने की मांग को लेकर छ ग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बस्तर जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ अध्यक्ष अनिल यादव ने अपर कलेक्टर जिला बस्तर जगदलपुर एवं अध्यक्ष दैनिक वेतन भोगी नियमितीकरण समिति आदिवासी विकास शाखा से भेंट किया गया।

फेडरेशन के जिला संयोजक गजेंद्र श्रीवास्तव ने अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष नियमितीकरण समिति को अवगत कराया की आदिवासी विकास विभाग जगदलपुर में श्री मुरारी यादव दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी एवं 41 अन्य द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में दायर रिट पिटिशन क्रमांकWP(S) 5677/ 2025 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2025 में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

अतः उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए कम से कम आकस्मिक निधि में किया जाए क्योंकि वर्तमान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जगदलपुर के द्वारा सुकमा जिला में अपने कार्यकाल में ऐसे 161 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो पंचायत से पारित प्रस्ताव अनुसार नियुक्त हुए थे उन्हें भी आकस्मिक निधि में किया गया है। इसी के साथ उपरोक्त आवेदन करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी में से अधिकांश की उम्र 50 से 55 वर्ष भी हो चुकी है। अतः उपरोक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार कर आकस्मिक निधि में करने का अनुरोध किया गया।जिस पर अपर कलेक्टर एवं अध्यक्ष नियमितीकरण समिति आदिवासी विकास ने अपनी सहमति व्यक्त की है।

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