CG – पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी : छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनर्स को दी सौगात, इस उम्र सीमा के बाद मिलेगी अतिरिक्त पेंशन…..

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेंशनरों के लिए बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 80 साल से उपरों वालों को अतिरिक्त पेंशन देने का निर्देश जारी किया है। राज्य के पेंशनर/ परिवार पेंशनर द्वारा 80 वर्ष या उसके अधिक की आयु पूर्ण करने पर संदर्भित वित्त निर्देशों के तहत् अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी।
राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के पेंशनर / परिवार पेंशनर द्वारा 80 वर्ष या उसके अधिक की आयु पूर्ण करने पर संदर्भित वित्त निर्देशों के तहत् अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। अतिरिक्त पेंशन उस कैलेण्डर माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें यह देय होती है।
उदाहरण के लिए 15 जनवरी 1943 को जन्मे पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी को 01 जनवरी 2023 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। इसी प्रकार 01 जनवरी 1943 को जन्में पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगी को भी 01 जनवरी, 2023 से मूल पेंशन के 20% की दर से अतिरिक्त पेंशन की पात्रता होगी। 3/ सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारी / बैंकों से अनुरोध है कि उपरोक्त प्रावधानों को अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए।
देखें निर्देश…