छत्तीसगढ़

CG – फार्मासिस्ट ग्रेड-2 भर्ती पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन डिग्रीधारियों को भी मिलेगा आवेदन का मौका…..

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (ग्रेड-2) पदों पर भर्ती को लेकर जारी विवाद में आज हाईकोर्ट ने बड़ा निर्णय सुनाया है। भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत प्रदान की है। यह मामला 30 जून 2025 को संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी उस विज्ञापन से जुड़ा है, जिसके तहत केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था। रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 8548/2025, राहुल वर्मा एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य में न्यायालय ने बी. फार्मा डिग्रीधारकों के पक्ष में अंतरिम आदेश जारी करते हुए उन्हें भी आवेदन का अवसर देने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ताओं की मुख्य आपत्ति इस बात को लेकर थी कि उक्त विज्ञापन में केवल डिप्लोमा इन फार्मेसी धारकों को ही पात्र माना गया था और बैचलर ऑफ फार्मेसी (बी. फार्मा) अथवा उससे उच्च डिग्री धारकों को, जो फार्मेसी काउंसिल में विधिवत पंजीकृत हैं, आवेदन करने से वंचित कर दिया गया था। इस तथ्य को ध्यान रखते हुए कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 25 जुलाई 2025 को शाम 5:00 बजे तक थी, उच्च न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देशित किया है कि वह छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (सीजी व्यापम) को तत्काल आवश्यक निर्देश जारी करे, जिससे बी. फार्मा डिग्रीधारी इच्छुक अभ्यर्थी भी पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकें। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह आदेश व्यक्तिगत न होकर सार्वत्रिक रूप से लागू होगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों पर समान रूप से लागू होगा, जिनके पास फार्मेसी में डिग्री है और जो विज्ञापन में वर्णित अन्य आवश्यक योग्यताएं पूर्ण करते हैं।

साथ ही न्यायालय ने राज्य शासन को निर्देश दिया है कि वह इस आदेश की जानकारी सीजी व्यापम सहित सभी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाए, और बी. फार्मा डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पोर्टल में किए गए परिवर्तनों का व्यापक प्रचार-प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सुनिश्चित करे।
मामले में याचिकाकर्ताओं का पक्ष अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन. भारत ने पक्ष रखा।

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