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कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस पीड़िता कों मिली न्याय सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला जुर्माना के साथ ये सजा पढ़े पूरी ख़बर

कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट का बड़ा फैसला आया। आरजी कर रेप-हत्या मामले में अदालत ने 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी पाया था और सोमवार को उसके खिलाफ सजा का ऐलान किया।

कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास सजा सुनाई है। अदालत ने संजय रॉय पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

कोलकाता कांड की जांच कर रही सीबीआई ने कोर्ट से मांग की कि दोषी संजय रॉय को फांसी की सजा दी जाए। CBI ने कोलकाता रेप-मर्डर केस से पूरा देश हिल गया है। जज ने सुनवाई के दौरान संजय रॉय को दोषी करार दिया है।

जानें जज ने दोषी संजय रॉय से क्या कहा?

सियालदह कोर्ट के जज ने आरजी कर रेप-हत्या मामले की सुनवाई करते हुए दोषी संजय रॉय से कहा कि मैंने पिछले दिन बताया था कि तुम पर क्या आरोप लगाए गए हैं और तुम्हारे खिलाफ कौन से आरोप साबित हुए हैं। इस पर आरोपी संजय ने जज से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, न रेप और न ही हत्या। मुझे झूठा फंसाया जा रहा है। आपने सब कुछ देखा है। मैं निर्दोष हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुझे प्रताड़ित किया गया। उन्होंने मुझसे जो चाहा, उस पर हस्ताक्षर करवाए।

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