धमतरी में धारदार चाकू से हमले के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार…आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध.…

एसपी धमतरी के निर्देशन में धमतरी पुलिस ने की त्वरित कार्यवाही – घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद, आरोपी न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
आरोपी के विरुद्ध धारा 109(1) भा.न्या.सं. एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत की गई कठोर कार्यवाही
संक्षिप्त विवरण दिनांक 02 जनवरी 2026 की रात्रि में सिहावा चौक के पास हिंदू अनाथालय के समीप विकाश मानिकपुरी, मनीष सिन्हा एवं रोहन ठाकुर बैठे हुए थे।
उसी दौरान मोहल्ले का निवासी साहिल खत्री वहां पहुँचा। पूर्व में हुए पैसों के लेन – देन को लेकर मनीष सिन्हा द्वारा बात करने पर आरोपी साहिल खत्री ने आपा खोते हुए अपने पास रखे धारदार चाकू से मनीष सिन्हा के पेट एवं पीठ पर प्राणघातक वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे उसके पेट से आंत (आंतड़ी) तक बाहर आ गई तथा गंभीर रक्तस्राव हुआ। बीच-बचाव करने पर विकाश मानिकपुरी के हाथ में भी चोट आई। घायलों को तत्काल उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया।
मामले की सूचना पर थाना सिटी कोतवाली धमतरी में अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा त्वरित जांच प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एवं सामग्री जब्त की गई। आरोपी की पतासाजी कर उसे पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जहां उसने अपराध स्वीकार करते हुए घटना में प्रयुक्त चाकू को सिहावा चौक स्टेशन पारा क्षेत्र की झाड़ियों में छिपाने की जानकारी दी। आरोपी के बताने पर पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में एक धारदार बटन/स्प्रिंग चाकू बरामद कर विधिवत जप्त किया।
आरोपी द्वारा अवैध धारदार हथियार रखकर प्राणघातक हमला किए जाने पर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी मो० साहिल खत्री पिता इकबाल खत्री उम्र 21 वर्ष निवासी सिहावा चौक सुन्दरगंज वार्ड, थाना सिटी कोतवाली धमतरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
आरोपी का नाम…
मो० साहिल खत्री पिता इकबाल खत्री उम्र 21 वर्ष निवासी सिहावा चौक सुन्दरगंज वार्ड, थाना सिटी कोतवाली धमतरी,जिला धमतरी (छ.ग.)
“धमतरी पुलिस द्वारा शहर में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु ऐसे आपराधिक कृत्यों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्यवाही जारी है।”