प्रार्थी विशाल अग्रवाल ने थाना माना में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह व्हीआईपी रोड ला विस्टा सोसायटी अमलीडीह रायपुर में रहता है तथा थोक मार्केट डुमरतराई में थोक किराना दुकान का संचालन करता है। दिनांक 02.05.2023 से करीबन 01 माह पहले दुकान में रीतेश साहु नाम के लड़के को नौकरी पर रखा था।
रीतेश साहू दुकान के काम के अलावा बैंक संबंधी काम भी करता था। दिनांक 02.05.23 को प्रार्थी नगद 02 लाख रूपये रितेश साहू को अपने आईसीआईसीआई बैंक में जमा करने के लियें दिया था। साथ ही रितेश साहू को दुकान के कार्य करने हेतु एक दोपहिया वाहन क्रमांक सीजी/04/केआर/4361 तथा एक मोबाईल फोन चलाने के लिये दिया था। रितेश साहू अमानत में खयानत करते हुए प्रार्थी द्वारा जमा करने हेतु दिये गये उक्त पैसे को बैंक में जमा न करते हुए, प्रार्थी के दोपहिया वाहन तथा मोबाईल फोन को लेकर फरार हो गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना माना में अपराध क्रमांक 155/23 धारा 408 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी माना के नेतृत्व में थाना माना पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करते हुए प्रकरण में आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी के छिपने के हर संभावित ठिकानों में लगातार रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी रितेश साहू को पकड़कर घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा उक्त घटना को अंजाम देने के साथ-साथ घटना से संबंधित नगदी रकम को शेयर मार्केट में निवेश करने पर नुकसान होना बताया गया है।
जिस पर आरोपी रितेश साहू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित 01 नग मोबाईल फोन जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी- रितेश साहू पिता विष्णु प्रसाद साहू उम्र 29 साल निवासी शिक्षक नगर अम्बेडकर वार्ड मुंगेली थाना मुंगेली जिला मुंगेली।